लहलहा उठेंगी फसल, हर खेत को मिलेगा पानी! पीएम कृषि सिंचाई योजना से कम खर्च में होगी सिंचाई
PM Krishi Sinchai Yojana:प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को टपक सिंचाई, फब्बारा सिंचाई और रेन गन सिंचाई तकनीक अपनाने पर 55 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है.
Subsidy Under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana: हर खेत को पानी और हर फसल को समय पर सिंचाई सुविधा (Irrigation system for Crop) उपलब्ध करवाने के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM Krishi Sinchai Yojana) की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत सिंचाई की नई तकनीकों को अपनाने पर 45% से 55% तक की सब्सिडी (Subsidy on Irrigation) का प्रावधान है. जाहिर है कि पानी की कमी के कारण मिट्टी अपनी नमी खोने लगती है, जिसके कारण उस जमीन पर खेती करना मुश्किल हो जाता है.
ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को टपक सिंचाई (Drip Irrigation), फब्बारा सिंचाई (Sprinkle Irrigation) और रेन गन सिंचाई तकनीक (Rain gun Irrigation) अपनाने की सलाह दी जाती है. आज देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कारण बूंद-बूंद पानी की अहमियत समझ आ चुकी है और वे पानी के कम खर्च में भी फसलों का बंपर उत्पादन ले रहे हैं.
टपक और फब्बारा सिंचाई के लिये 55% सब्सिडी
पानी की कमी के बीच फसलों की जरूरत के अनुसार सिंचाई करने के लिये टपक और फव्वार सिंचाई पद्धति को बढावा दिया जा रहा है. सिंचाई की इन तकनीकों को अपनाने के लिये किसानों को 55 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है.
- इस योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को लगाने की लागत का 55% अनुदान किसानों को दिया जाता है.
- सिंचाई के लिये सामान्य तरीका अपनाने पर भी किसानों को 45% आर्थिक अनुदान का प्रावधान है.
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अनुदान की राशि सीधा लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है.
- इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर सिंचाई पर अनुदान की राशि को वहन किया जाता है.
इन किसान को मिलेगा फायदा
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत देश का हर किसान कम खर्च में सिंचाई सुविधा का फायदा उठा सकता है.
- खासकर जिन किसानों को पास खुद की कृषि योग्य जमीन होती है, वे सब्सिडी के लिये आवदेन कर सकते हैं.
- देश का हर आर्थिक और सामाजिक वर्ग के किसान को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अनुदान दिया जायेगा.
- इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह, कृषि ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, किसान उत्पादक संगठन के सदस्य किसान भी सब्सिडी के काबिल होंगे.
- इतना ही नहीं, कम से कम सात वर्षों से Lease Agreement पर खेती करने वाला किसान और कांट्रेक्ट फार्मिंग करने वाले किसान भी सिंचाई पर सब्सिडी के हकदार है.
आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज भी अटैच करने होते हैं. इनमें-
- किसान का आधार कार्ड
- किसान की बैंक पासबुक की कॉपी
- किसान का जाति प्रमाण-पत्र
- किसान के बिजली बिल की कॉपी
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
यहां करें आवदेन
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana) के तहत सिंचाई पर अनुदान पाने के लिये किसानों को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है.
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नजदीकी जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करके जिला कृषि अधिकारी/जिला बागवानी अधिकारी से अधिक जानकारी ले सकते हैं.
- किसान चाहें तो ऑनलाइन माध्यम (Online application for PM Krishi Sinchai Yojana) के जरिये भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिये जरूरी दस्तावेजों का कॉपी ले जाकर ई-मित्र सेंटर में आवेदन कर सकते हैं.
- अधिक जानकारी के लिये योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmksy.gov.in/ पर भी जुड़ सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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