Subsidy Offer:अब राजस्थान की रेतीली मिट्टी में लहलहायेंगे फलों के बाग, 10000 किसानों को मिलेगा 50% तक आर्थिक अनुदान
Horticulture Subsidy:राज्य उद्यानिकी विकास मिशन के तहत अगले 15,000 हेक्टेयर में फलों की बागवानी के लिये 10,000 किसानों को इकाई लागत पर 50 प्रतिशत तक आर्थिक अनुदान दिया जायेगा.
Subsidy on Fruit Cultivation: भारत के बागवानी क्षेत्र (Horticulture in India) का तेजी से विकास-विस्तार हो रहा है. किसान भी अब पारंपरिक फसलों की खेती फसल चक्र (Crop Cycle) के अनुसार करते हैं और बागवानी फसलों की खेती का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकार भी बागवानी फसलों की खेती (Horticulture Crops Cultivation) के लिये किसानों को जमकर प्रोत्साहित कर रही हैं. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार (Rajasthan Agriculture Department) की तरफ से राज्य के किसानों को फलों की बागवानी के लिये 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy on Fruits Cultivation)का ऑफर दिया गया है.
राज्य उद्यानिकी विकास मिशन
राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से फलों की बागवानी के लिये राज्य उद्यानिकी विकास मिशन (Rajasthan Horticulture Development Mission) के तहत अगले 15,000 हेक्टेयर में फलों की बागवानी का विकास-विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस योजना के तहत राज्य के करीब 10,000 किसानों को फलों के नये बाग लगाने के लिये इकाई लागत पर 50 प्रतिशत तक आर्थिक अनुदान की सौगात दी जायेगी. इससे किसानों को कम लागत में फलों का बेहतर उत्पादन लेने में मदद मिलेगी. साथ ही इससे किसानों की आमदनी भी दोगुना होगी.
राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 बजट घोषणा में राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत आगामी 2 वर्षों में 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचे विकसित करने के लिए 10 हजार किसानों को अनुदान दिया जाएगा। pic.twitter.com/nJIZjzmUcp
— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) September 15, 2022
फलों की बागवानी पर सब्सिडी
राजस्थान राज्य के किसानों को फलों की बागवानी के लिये अलग-अलग वर्ग के अनुसार सब्सिडी का आबंटन किया जायेगा. इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिये किसानों को कम से कम 0.4 और अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र पर फलों के बाग लगाना अनिवार्य है. राज्य उद्यानिकी विकास मिशन के नोटिफिकेशन के मुताबित एससी-एसटी वर्ग के किसानों और जलजातीय इलाकों के लिये कम से कम क्षेत्र सीमा 0.2 हेक्टेयर निर्धारित की गई है. इस योजना के तहत फिलहाल किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा, लेकिन राज्य सरकार ने 75 प्रतिशत तक प्रस्तावित अनुदान की सिफारिश की गई है.
यहां करें आवेदन
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही राज्य उद्यानिकी विकास मिशन के तहत फलों की बागवानी पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिये उद्यानिकी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.rajasthan.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं.
- अधिक जानकारी के लिये अपने नजदीकी जिले के कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग (Rajasthan Horticulture Department) के कार्यालय में जाकर संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.
- राज्य उद्यानिकी विकास मिशन (Rajasthan Horticulture Development Mission) के तहत फलों की बागवानी पर सब्सिडी के लिये किसान से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जायेगा.
- इसके बाद आर.टी.जी.एस के माध्यम से सब्सिडी की राशि (Subsidy on Fruits Cultivation) लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जायेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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