Crop Insurance: फसल में नुकसान होने पर तुरंत घुमायें ये हेल्पलाइन नंबर, सीधा बीमा कंपनियों तक पहुंचेगी बात
Crop Insurance Toll Free Number: बीमित फसल के किसान राज्य सरकार की ओर से जारी इन नंबरों पर कॉल करके अपनी फसलों में हुये नुकसान की भरपाई को लेकर जानकारी हासिल कर सकते हैं.

Crop Insurance Helpline: भारत में इस साल मौसम का रुख काफी खराब रहा. खरीफ सीजन (Kharif Crop Loss) की शुरूआत से ही कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो गईं. वहीं सूखा के कारण कई किसान अपनी फसलों की बुवाई ही नहीं करपाये. बात करें राजस्थान जैसे राज्यों की तो यहां के कई किसानों की फसलें बारिश और तेज हवा के कारण खेतों में ही बैठ गई. इनमें से कई किसानों ने अपनी फसलों की बीमा (Crop Insurance) करवाया हुआ था, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण अभी तक फसल नुकसान का मुआवजा (Crop Loss Compensation) नहीं पहुंच पाया है.
ऐसे में राजस्थान सरकार ने राज्य में कार्यरत बीमा कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर (Crop Insurance Helpline) जारी किया हैं. ये हेल्पलाइन पूरी तरह से टोल फ्री हैं यानी किसानों को कोई शुल्क नहीं लगेगा. वहीं किसान चाहें तो इन नंबरों पर कॉल करके फसल नुकसान मुआवजा, फसल में नुकसान और अगली फसल के बीमा को लेकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं.
फसल खराबे की बीमा कंपनी को सूचना देने पर हो सकेगी नुकसान की भरपाई
— Department of Agriculture, Rajasthan (@AgrDir) September 29, 2022
बरसात एवं अन्य स्थानिक आपदाओं से खड़ी फसल एवं कटाई के 14 दिन बाद तक खेत में सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर #PMFBY अन्तर्गत नुकसान की भरपाई के लिए 72 घंटे में जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना जरूरी है। pic.twitter.com/PuB09Lo5fq
यहां करें कॉल
जानकारी के लिये बता दें कि राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर को ही बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से खराब हुई फसलों के मुआवजे के संबंध में कई आदेश और टोल फ्री नंबर जारी किये थे. ऐसे में बीमित फसल के किसान इन टोल फ्री नंबर पर फोन लगाकर शंका समाधान कर सकते हैं.
- एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड- 18004196116
- एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी- 18002091111
- रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड-18001024088
- फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड-18002664141
- बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड-18002095959
- एचडीएफसी एर्ग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड-18002660700
- यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड-18002005142
कटाई के बाद फसल में नुकासन पर भी मुआवजा
देश में खरीफ फसलें अपने पीक पर है. कई राज्यों में फसलों की कटाई का काम भी शुरू हो चुका है. राजस्थान में भी कई फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं, जिनकी कटाई शुरू की जा चुकी है. ऐसे में यदि कटी हुई फसल बारिश के कारण खराब हो गई है तो भी किसान फसल नुकसान मुआवजे का हकदार होगा.
शर्त यही है कि किसान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाया हो, ताकि सरकार और बीमा कंपनियां किसानों को आर्थिक संकट से राहत दिलवा सके. इस मामले में राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने भी नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि यदि फसल कटाई के बाद बारिश में भीगकर खराब हो गई है. ऐसी स्थिति में 14 दिन तक बंडल के रूप में सुखाने के लिये रखी गई फसल को भी मुआवजे के तहत लाया जायेगा.
72 घंटे के अंदर देनी होगी जानकारी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Beema Yojana) या किसी प्राइवेट बीमा कंपनी से फसल का बीमा (Crop Insurance) करवाने पर नुकसान की स्थिति में 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करना होता है. यह सुविधा सिर्फ बीमित फसल के किसान को ही मिलती है. यही कारण है कि देशभर में फसल बीमा जागरुकता अभियान (Fasal Beema Awareness Programme) चलाये जाते हैं, जिससे अनिश्चितताओं के दौर में किसानों को आर्थिक संकट से ना जूझना पड़े और समय पर नुकसान की भरपाई हो जाये.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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