(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Subsidy Offer: छोटे और सीमांत किसानों के हित में बड़ा कदम, कृषि उपकरणों की खरीद पर 1,25,000 तक सब्सिडी का ऑफर
Subsidy on Machinery: स्वचलित बागवानी मशीन की खरीद पर भी 2,50,000 रुपये इकाई लागत निर्धारित की गई है, जिस पर एससी-एसटी, महिला किसान और लघु-सीमांत किसानों को 1,25,000 तक का अनुदान दिया जायेगा.
Subsidy on Farm Machinery: किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिये कई प्रयास किये जा रहे हैं. किसानों को आधुनिक तकनीकों (Agriculture Technology) और मशीनों से जोड़ा जा रहा है, ताकि खेती की लागत को कम करके मुनाफा बढाया जा सके. ये इसलिये भी जरूरी है, ताकि किसान सिर्फ खेत-खलिहानों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि टैक्नोलॉजी को भी समझे. इस काम में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की आर्थिक सहायता (Subsidy on Agriculture Machinery) भी करती हैं. इसी कड़ी में अब किसानों सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध करवाने के लिये राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) भी आगे आई है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे और सीमांत किसानों (Scheme for Small Farmers) को मिलेगा.
कृषि मशीनों पर सब्सिडी
राजस्थान सरकार की ओर से राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन- उद्यानिकी में यंत्रीकरण योजना (Mechanization in Horticulture) के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on Farm Machinery) प्रदान की जा रही है. कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की राशि का 40 फीसदी आंशिक अनुदान केंद्र सरकार और 60 फीसदी अनुदान राज्य सरकार वहन करेगी. इन उपकरणों में ट्रैक्टर रोटावेटर, पावर टिलर, पावर चलित मशीन, भूमि विकास यंत्र, जोत और सीड बैड तैयार उपकरण, बुवाई रोपाई और खुदाई से जुड़े यंत्र, प्लास्टिक मल्च बिछाने की मशीन, स्वचलित बागवानी मशीनरी, ट्रैक्टर ऑपरेटिड स्प्रेयर आदि शामिल हैं.
इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
उद्यानिकी में यंत्रीकरण योजना के तहत अलग-अलग कृषि उपकरणों पर अलग-अलग दरों से सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा. सभी उपकरणों सहित ट्रैक्टर (20 PTO) रोटावेटर की कुल इकाई लागत 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है. इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 25% सब्सिडी या अधिकतम 75,000 रुपये तक का अनुदान और एससी-एसटी, महिलाओं के साथ लघु-सीमांत किसानों को 35% सब्सिडी या 1 लाख तक का आर्थिक अनुदान दिया जायेगा.
- पावर टिलर (8 BHP से कम) की कुल इकाई लागत 1 लाख रुपये उपकरण निर्धारित की गई है. इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40,000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा. एससी-एसटी, महिला किसान और लघु-सीमांत किसानों को 50,000 प्रति उपकरण अनुदान का प्रावधान है.
- पावर टिलर (8 BHP से ज्यादा) की इकाई लागत 1 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है. इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 60,000 रुपये प्रति उपकरण का अनुदान और एससी-एसटी, महिला और लघु-सीमांत किसानों को 75,000 तक के अधिकतम अनुदान का प्रावधान है.
- ट्रेक्टर/ पावर चलित मशीन (20 BHP) पर भूमि विकास उपकरण, जुताई-सीड बैड तैयारी उपकरण, बुवाई, रोपाई और खुदाई उपकरणों के लिये 30,000 रुपये इकाई लागत निर्धारित की गई है. इन उपकरणों की खरीद पर सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा. वहीं, एससी-एसटी, महिला किसान और लघु-सीमांत किसानों के लिये 15,000 रुपये प्रति उपकरण की अधिकतम सब्सिडी का प्रावधान है.
- प्लास्टिक मल्च बिछाने वाली मशीन के लिये भी कुल लागत 70,000 रुपये निर्धारित की गई है. इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 28,000 रुपये प्रति उपकरण का अनुदान दिया जायेगा. वहीं एससी-एसटी, महिला किसान और लघु-सीमांत किसानों के लिये 35,000 रुपये प्रति उपकरण सब्सिडी का प्रावधान है.
- स्वचलित बागवानी मशीन की खरीद पर भी अधिकतम इकाई लागत 2 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है. इसकी खरीद पर सामान्य वर्ग के किसानों को 1 लाख रुपये प्रति उपकरण का अनुदान दिया जायेगा. वहीं एससी-एसटी, महिला किसान और लघु-सीमांत किसानों को 1 लाख 25 हजार तक के अधिकतम अनुदान का प्रावधान है.
- ट्रेक्टर माउंटेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर (35 BHP से अधिक/ इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेयर) के लिये 1 लाख 26 हजार रुपये प्रति उपकरण इकाई लागत निर्धारित की गई है. इस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40% तक की सब्सिडी यानी प्रति उपकरण पर 50,000 रुपये तक का अनुदान. एससी-एसटी, महिला और लघु-सीमांत किसानों को 50% तक सब्सिडी यानी 63,000 रुपये तक का आर्थिक अनुदान दिया जायेगा.
यहां करें आवेदन
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना के तहत कृषि उपकरणों पर सब्सिडी की लाभ लेने के लिये सिर्फ राजस्थान राज्य के निवासी किसान ही आवदेन कर सकते हैं. राजस्थान में कृषि-बागवानी के लिये कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिये राजस्थान कृषि विभाग (Rajasthan Agriculture Department) की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.rajasthan.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं.
- किसान चाहें तो ई-मित्र पोर्टल (E-Mitra Portal) या ई-मित्र सेंटर के माध्यम से पंजीकरण और सीधा आवेदन करके भी कृषि उपकरणों पर सब्सिडी की सुविधा ले सकते हैं.
- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना (National Horticulture Mission Scheme) के तहत किसानों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ शपथ पत्र भी जमा करवाना होगा, जिसमें सब्सिडी पर खरीदे गये कृषि यंत्रों (Farm Machinery) को 5 साल तक ना बेचने की बात लिखी हो.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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