Agriculture loan in Rajasthan: कृषि पर आज देश की एक बड़ी आबादी निर्भर करती है. ये क्षेत्र करोड़ों किसानों की आजीविका के साथ-साथ देश-दुनिया की जरूरतों को पूरा कर रहा है. किसानों के इसी योगदान को ध्यान में रखते हुये सरकार कई योजनायें (Agriculture Sheme) चलाकर राहत और विकास का काम कर रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कई लोग खेती-किसानी के अलावा पशुपालन (Animal Husandry) जैसे दूसरे कार्यों से भी जुड़े होते हैं.
इन ग्रामीण परिवारों के लिये अब राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) भी आगे आई है. राज्य सरकार अब ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को बिना ब्याज दर के 25,000 से लेकर 2 लाख तक का लोन उपलब्ध करवायेगी. इससे खेती के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े दूसरे व्यवसायों को भी गति मिलेगी. राजस्थान सरकार ने इस ऋण योजना को 'राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना' (Rajasthan Rural Family Livelihood Loan Scheme) नाम दिया है.
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना
इस योजना के तहत राजस्थान की सरकार वित्त वर्ष 2022-23 में एक लाख ग्रामीण परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त लोन मुहैया करवायेगी. बता दें कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार खेती-किसानी के अलावा पशुपालन, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई आदि काम करके आजीविका कमाते हैं, जिन्हें व्यवसाय के विस्तार के लिये लोन सुविधा नहीं मिल पाती थी.
योजना की पात्रता
अब राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत पिछले 5 साल से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण परिवारों को प्राथमिकता से लोन जारी किया जायेगा.
- यह लोन वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाईनेन्स बैंकों के जरिये दिया जायेगा. इस पर राज्य सरकार 100 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान देगी.
- इस योजना के तहत लघु एवं सीमान्त किसान, भूमिहीन श्रमिक, किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार आदि के रूप में काश्त करने वाले परिवारों को भी लाभ मिलेगा.
- इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों और व्यवसायिक समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों को भी सामूहिक गतिविधियों के लिए लोन दिया जायेगा.
- नियमों के मुताबिक, सामूहिक लोन के लिये हर समूह में अधिकतम 10 सदस्य अधिकतम राशि 2 लाख रुपये तक का व्याक्तिहत रूप से ऋण लेने के पात्र होंगे.
आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान राज्य के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में आजीविका के लिये अकृषि लोन के लिये आवेदक का बैंक में खाता होना अनिवार्य है.
- आवेदक का आधार कार्ड या जनाधार बना हो.
- किसी भी लाईसेंसधारी बैंक से जारी किसान कार्ड हो
- केसीसी ना होने पर नये केसीसी जैरी किये जायेंगे.
- आवेदक से कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जायेगी.
एक लाख परिवारों को मिलेगी सुविधा
रिपोर्ट्स की मानें तो राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना (Rajasthan Rural Family Livelihood Loan Scheme) के तहत वाणिज्यिक बैंकों से 55,158 परिवार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से 36,741 परिवार, सहकारी बैंकों से 5,949 परिवार और स्माल फाईनेन्स बैंकों से कुल 2 ,152 समेत कुछ 1 लाख ग्रामी परिवारों को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है.
ग्रामीण परिवारों (Rural Loan) को लोन राशि जारी करने के बाद इसकी अदायगी के लिये 1 साल का समय दिया जायेगा. इसके अलावा, हर जिले में लोन के लिये पात्रता रखने वाले ग्रामीण परिवारों का चयन भी जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा. इसके लिये जल्द ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जायेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
इसे भी पढ़ें:-