Krishi Chhatra Protsahan Yojana: बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ....ये वाक्य निबंध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में बेटियों की पढ़ाई के लिये कई अभियान और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. समय-समय पर कई ऐसी योजनायें भी लाई जाती है, जिनसे लड़कियों की साक्षरता दर को बढ़कार उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके. इन्हीं योजनाओं में शामिल है कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना. राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत कृषि पाठ्यक्रम के साथ  10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और पीएचडी की पढ़ाई करने या एग्रीकल्चर की पढ़ाई (Agriculture Studies) करने वाली बेटियों को 5,000 से 15,000 रुपये का सहायतानुदान यानी स्कॉलरशिप दी जाती है. राज्य सरकार की इस योजना से खेती-किसानी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, साथ ही खेती की उन्नत तरीकों और नई तकनीकों का ज्ञान लेकर अब बेटियां भी कृषि के विकास-विस्तार में योगदान दे पायेंगी.


बेटियों को मिलेगे 15,000 रुपये 
कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान में 11वीं एवं 12वीं कक्षा की छात्राओं को कृषि विषय लेकर पढ़ाई करने पर प्रतिवर्ष 5,000 हजार रुपये का सहायतानुदान दिया जाता है.



  • वहीं बागवानी, डेयरी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग में ग्रेजुएशन और कृषि में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही लड़कियों को सालाना 12 हजार रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है.

  • इतना ही नहीं, यदि राजस्थान की कोई बेटी एग्रीकल्चर में पीएचडी करती है तो 3 साल की समय सीमा में सालाना 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी.


आवश्यक दस्तावेज



  • छात्रा का जन आधार कार्ड

  • छात्रा की पिछली मार्कशीट

  • मूल निवास प्रमाण पत्र

  • नियमित विद्यार्थी होने का आईडीकार्ड या संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

  • श्रेणी सुधार हेतु प्रवेश नहीं लेने का प्रमाण पत्र


इस तरह करें आवेदन
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना (Krishi Chhatra Protsahan Yojana) के तहत कृषि में पढ़ाई करने वाली लड़कियां राज किसान पोर्टल http://rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है. 



  • चाहें तो सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी ले जाकर ई-मित्र या सीएसी सेंटर की मदद से भी योजना में आवेदन किये जा सकते हैं. 

  • इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिये नजदीकी जिले के उप-निदेशक (कृषि विस्तार) से संपर्क कर सकते हैं.

  • या फिर ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, उप जिला स्तर पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) और जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) से भी संपर्क कर सकते हैं.


Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.


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