खेती के लिए बनवाना है फार्म पोंड या डिग्गी? तो सरकार देगी इतने हजार का अनुदान, आसान होगा काम
Water Conservation: किसानों को डिग्गी, फार्म पोण्ड निर्माण और सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान दिया जा रहा है. करीब 1,738 डिग्गियां, 4,242 फार्म पोण्ड और 4,207 किमी सिंचाई पाइपलाइन की स्थापना की जाएगी.
Irrigation Scheme: देश का एक बड़ा रकबा असिंचित है. यहां बारिश की कमी के चलते कई राज्यों में भूजल गिरता ज रहा है. कुछ इलाके आज जल संकट के अधीन आते हैं. यही वजह है कि खेती योग्य जमीन भी लगभग बंजर पड़ी है. इसी जमीन को फिर से हरा-भरा और उपयोगी बनाने के लिए जल संरक्षण का काम किया जा रहा है. राजस्थान सरकार भी बारिश के पानी को बचाने के फार्म पॉण्ड, डिग्गी निर्माण और सिंचाई की पाइपलाइन की खरीद पर अनुदान दे रही है, ताकि सिंचाई के लिए पानी का खर्च बचाया जा सके और बंजर जमीन एक बार फिर खेती के लायक बन जाए.
इस तरह किसानों को जीविकोपार्जन भी आसान हो जाए. यदि आप भी राजस्थान के किसान हैं तो ये खेत तालाब बनवाने के लिए सरकारी मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह प्रक्रिया बेहद आसान है.
फार्म पॉण्ड पर सब्सिडी
राजस्थान सरकार की फार्म पॉण्ड स्कीम के तहत 400 घन मीटर से 1200 घन मीटर वाले कच्चे फार्म पॉण्ड या प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉण्ड बनवाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 85% सब्सिडी या 3 लााख 40,000 रुपये दी जा रही है. वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 75 प्रतिशत सब्सिडी या 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है.
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जल संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसके तहत किसानों को डिग्गी, फार्म पोण्ड निर्माण एवं सिंचाई पाइपलाइन खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है।#PragatiPathPeRajasthan pic.twitter.com/h8vnj0oeta
— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) January 31, 2023
कैसे करें आवेदन
राजस्थान सरकार की ओर से कम से कम 400 घन मीटर और अधिकतम 1200 घन मीटर आकार का खेत तालाब बनवाने के लिए अनुदान दिया जाएगा. यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.
यहां स्व-पंजीकरण की सुविधा भी दी गई है, लेकिन किसान चाहें तो ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. इस योजना की अपडेट के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.
आवश्यक दस्तावेज
- खेत की जमाबंदी (जमीन के कागजात, खसरा, खतौनी, बी-1)
- प्रमाणित नक्शा ट्रेश
- लघु और सीमांत किसान का प्रमाण
- जन आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- रजिस्टर्ज मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे बनाएं खेत तालाब
राजस्थान कृषि विभाग की ओर से आवेदन स्वीकृत होने और लाभ मिलने के बाद किसान को अपने खर्चे पर मजदूर, ट्रेक्टर या जेसीबी आदि का इंतजाम करना होगा. तालाब की लंबाई-चौड़ाई 24.5 मीटर, निचली सतह 15.5 मीटर और गहराई 3 मीटर ही रहनी चाहिए. अच्छा रहेगा यदि तालाब से 1 मीटर स्पेस छोड़कर 1 मीटर की ऊंचाई पर मेडबंदी कर दें.
चाहें तो जालीदार तारों से तारबंदी करवा सकते हैं. इससे बच्चों, बुजुर्गों या पशुओं को भी तालाह में गिरने से बचाया जा सकते हैं. नियमों के मुताबिक, प्लास्टिक लाइनिंग वाले फार्म पॉण्ड के लिए कृषि विभाग की ओर से पंजीकृत ब्रांड की छोटी 300 माइक्रोन प्लास्टिक शीट भी लगानी होगी.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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