Food Processing Business: इंटरनेशनल मार्केट में भारत के कृषि उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है. इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को ना सिर्फ खेती, बल्कि एग्री बिजनेस से जोड़ा जा रहा है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग प्रमुख तौर पर शामिल है. इस तरह के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना चलाई है, जिसके तहत आवेदन करने पर फूड प्रोसेसिंग या कृषि आधारित बिजनेस के लिए शुरुआती फंड मिलता है. इसी कड़ी में राज्य सरकारें भी अपने लेवल पर किसानों को लाभान्वित करती हैं. इस कड़ी में राजस्थान सरकार भी राज्य के किसानों के लिए एक खास स्कीम लाई है, जिसके तहत कई प्रकार के कृषि आधारित बिजनेस से जुड़ने के 50% सब्सिडी यानी 1 करोड़ तक का पूंजीगत अनुदान दिया जा रहा है.
यह राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 है, जिसका लाभ राजस्थान के किसानों को अवश्य लेना चाहिए.
कृषि बिजनेस के लिए अनुदान
राजस्थान सरकार की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत 'उद्योग लगाओ-आय बढ़ाओ' अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसानों को एग्री बिजनेस से जोड़कर आय बढ़ाई जा सके.
इस स्कीम के तहत कृषि प्रसंस्करण उद्योग, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, चिलिंग मिल्क प्लांट लगाने की शुरुआती लागत पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी या 1 करोड़ रुपये का पूंजीगत अनुदान दिया जा रहा है.
यदि बैंक से लोन भी लेना पड़े तो चिंता ना करें, 5 साल के लिए 6% की दर से 1 करोड़ तक का ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा. इस तरह एग्री बिजनेस के लिए कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपये के पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है.
अन्य उद्यमियों को भी अनुदान
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में कृषि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किसानों के साथ-साथ आम श्रेणी के लोगों को भी शामिल किया गया है. इन्हें भी राजस्थान सरकार ने 50 लाख तक का अनुदान या कुल लागत में 25% तक सब्सिडी दी जाएगी.
वहीं बैंक लोन पर भी 5 साल के लिए 5 प्रतिशत की दर से 50 लाख रुपये का पूंजीगत अनुदान मिलेगा. इस तरह एग्री बिजनेस के लिए कुल मिलाकर 1 करोड़ तक का पूंजीगत अनुदान हासिल कर सकते हैं.
कहां करें आवेदन
राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण उद्योग, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, चिलिंग मिल्क प्लांट लगाने के लिए पूंजीगत अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
राज्य सरकार ने राज किसान पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in पर भी ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. किसान चाहें तो ई-मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर की मदद से इस लिंक पर आवेदन कर सकते हैं.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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