Ladies Special Scheme: महिलाओं को कृषि, डेयरी और उद्यम के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं. राजस्थान सरकार ने भी प्रदेश की महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना चलाई है. इस स्कीम के तहत सिर्फ राजस्थान की महिलाओं को शामिल किया गया है, जो सरकार की आर्थिक मदद से अपना खुद  का बिजनेस शुरू कर सकती हैं. साल 2019 से अब तक इस लेडीज स्पेशल स्कीम का लाभ  1,141 महिलाओं और 57 करोड़ 60 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों तथा क्लस्टर्स को मिल चुका है. यदि आप भी अपना बिजनेस करने का मन बना रही हैं, तो इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकती हैं.


क्या है इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना 
राजस्थान में लेडीज स्पेशल स्कीम के नाम से मशहूर 'इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना' के तहत व्यक्तिगत महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं के क्लस्टर्स को भी 50 लाख तक और 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है.


इस स्कीम से शहरों के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जो लोन सुविधा का लाभ लेकर हस्तशिल्प, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण या डेयरी सेक्टर में खुद का बिजनेस कर सकती है. इस स्कीम के तहत सरकार नया बिजनेस करने या पुराने बिजनेस का विस्तार करने या आधुनिकीकरण के लिए भी लोन देती है. 






किन महिलाओं को मिलेगा लाभ
इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना का लाभ लेकर खुद का बिजनेस करने के लिए  कम से कम 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र होनी चाहिए.



  • आवेदन करने वाली महिला को राजस्थान का ही मूल निवासी होना चाहिए.

  • राज्य सरकार के किसी भी विभाग में रजिस्टर्ड महिला स्वयं सहायता समूह या पंजीकृत क्लस्टर रोजगार या स्वरोजगार के लिए भी लोन दिया जाएगा.


कितना मिलेगा लोन
इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना के माध्यन से व्यक्तिगत महिला उद्यमी या स्वयं सहायता समूहों को 50 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है. वहीं, स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर या फेडरेशन को भी सरकार 1 करोड़ रुपये तक लोन दे रही है.


अच्छी बात यह भी है कि एक करोड़ रुपये तक के स्वीकृत लोन पर सरकार 25% से 30% तक देती है, जिससे कर्ज का बोझ महिलाओं के ऊपर भारी नहीं पड़ता. इस स्कीम के तहत दूध उत्पादन, डेयरी, कृषि आधारित सेवा या व्यापार से जुड़ी महिलाओं और उनके समूह अनुदान प्राप्त कर सकते हैं. 


कहां करें आवेदन
इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना में वंचित वर्ग (अनुसूचित जाति एवं जनजाति, विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित एवं दिव्यांग श्रेणी) की महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जिन्हें 30 प्रतिशत तक ऋण अनुदान दिया जाता है. इस स्कीम से जुड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित छोटे फाइनेन्स बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम और सिडबी के जरिए लोन दिया जाता है. आप चाहें तो ई-मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट https://ssoapps.rajasthan.gov.in/imsupy पर जाना होगा.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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