Irrigation Scheme: किसानों को सब्सिडी पर मिल रही है सिंचाई की पाइप लाइन, अब बिना बर्बाद हुए फसल तक पहुंचेगा पानी
Subsidy on Irrigation:राजस्थान के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए सिंचाई पाइप लाइन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 60% तक सब्सिडी, 18,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है.
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Irrigation Pipeline Subsidy: देश के कई इलाकों में पानी का स्तर कम होता जा रहा है. कई खेतिहर इलाके ऐसे भी हैं, जहां भूजल का स्तर एक दम गिर गया है. राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में हालात कुछ ऐसे ही है. जमीन सूखी पड़ी है. बंजर है. सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, इसलिए खेती नहीं हो पाती. फसल से सही उत्पादन नहीं मिल पाता. इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है. राजस्थान सरकार ने भी राज्य स्तर पर सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी स्कीम चलाई है, ताकि ट्यूबवेल की कनेक्टिविटी के लिए सिंचाई पाइप लाइन की खरीद पर अनुदान दिया जा सके. इससे पानी की बर्बादी को कम करके फसल की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई की जा सकती है.
पानी की बर्बादी नहीं होगी
अभी तक ज्यादातर इलाकों में सिंचाई के लिए परंपरागत तरीकों को अपनाया जा रहा है. किसान कुएं और बोरवेल जैसे साधनों से खेतों में एक साथ पानी छोड़ते हैं. कई बार फसल में इतना पानी भर जाता है कि सड़न-गलन से उत्पादकता ही कम हो जाती है. ऐसे में पाइन लाइन का इस्तेमाल करके फसल की जरूरत के मुताबिक पानी छोड़ सकते हैं. इससे पानी की बचत 20 से 30 फीसदी बचत तो होगी ही, सिंचाई का कार्यों में भी सुविधा रहेगी.
पाइप लाइन की खरीद पर सब्सिडी
राजस्थान सरकार की सिंचाई पाइप लाइन स्कीम के तहत पाइन लाइन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता से दिया जाना है, हालांकि सामान्य श्रेणी के किसानों को भी योजना में शामिल किया गया है.
- लघु और सीमांत किसानों के लिए 60% सब्सिडी, अधिकतम 18,000 रुपये का अनुदान निर्धारित किया है.
- सामान्य वर्ग के किसानों को 50% सब्सिडी यानी अधिकतम 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा.
इन शर्तों पर मिलेगा लाभ
सिंचाई पाइप लाइन योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास खुद की खेती योग्य जमीन का होना अनिवार्य है.
- किसान के पास सिंचाई साधन यानी कुआं, ट्यूबवेल, डीजल या ट्रैक्टर से चलने वाले पंप सेट होने चाहिए.
- अगर एक ही कुआं या जल स्रोत होने पर अलग-अलग किसान आवेदन करते हैं तो सरकार की तरफ से अलग-अलग दरों पर सब्सिडी दी जाएगी.
कहां करें आवेदन
केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी कृषि योजना में आवेदन करने से पहले अपने जिले के नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर एक विस्तृत ब्यौरा ले सकते हैं.
- इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड या जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नई कॉपी होनी चाहिए.
- किसी भी सीएससी सेंटर या ई-मित्र केंद्र पर जाकर सिंचाई पाइप लाइन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
कहां से खरीदनी होगी पाइप लाइन
सिंचाई पाइप लाइन स्कीम के नियमों के मुताबिक, आवेदन करने के बाद कृषि विभाग सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करता है. यदि आप लाभार्थी चुने जाते हैं तो कृषि विभाग में रजिस्टर्ड पाइप लाइन के निर्माता या अधिकृत विक्रेता से ही सिंचाई की पाइप लाइन खरीदनी होगी.
इस पाइप लाइन को इंस्टॉल करना होगा, जिसका सत्यापन कृषि विभाग के अधिकारी करेंगे. इसके बाद ही सब्सिडी की रकम किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. इस मामले में आवेदन स्वीकार होने के बाद कृषि पर्यवेक्षक से जानकारी मिल जाएगी.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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