Saur Krishi Ajeevika Yojana: सिर्फ इतनी फीस देकर खेत में लगवाएं सोलर प्लांट, ये दस्तावेज भी तैयार कर लें किसान
SKAY Application: इस योजना में किसान अपनी जमीन को सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए डेवलपर को किराए पर दे सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं. यहां जानें योजना की फीस, दस्तावेज और प्रक्रिया.
Solar Energy Plant in Rajasthan: सौर ऊर्जा से देश के मध्यम और गरीब वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है. सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है. राज्य सरकारें भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास कर रही हैं. पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) का लाभ लेकर अब किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवा रहे हैं. वहीं राजस्थान सरकार ने भी सौर ऊर्जा के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर कृषि आजीविका (Saur Krishi Ajeevika Yojana) योजना चलाई है.
इस योजना का लाभ लेकर किसान अपनी बंजर और अनुपयोगी जमीन पर सोलर प्लांट लगावाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं. इस योजना से जुड़ने के लिए सरकार ने एक पोर्टल भी तैयार किया है, जहां किसान अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने दस्तावेज अपलोड करके अंशदान दे सकते हैं. साथ ही, सोलर एनर्जी प्लांट लगाने वाले डेवलपर से भी जुड़ सकते हैं.
इस पोर्टल पर करें पंजीकरण
राज्सथान सरकार की सौर कृषि आजीविका योजना से अभी तक राज्य के 7217 किसान जुड़ चुके हैं. वहीं, 34621 से अधिक लोग ने पोर्टल पर विजिट किया है. किसानों और डेवलपर को साथ में जोड़ने के लिए सौर कृषि आजीविका योजना का ऑफिशियल पोर्टल www.skayrajasthan.org.in भी लॉन्च किया गया है. यहां किसान को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी अपलोड करनी होती है. अब पोर्टल पर सोलर प्लांट लगाने वाली निजी कंपनियां और विकासकर्ता भी हैं, जो अपनी सहूलियत के हिसाब से लीज पर लेने के लिए किसानों की जमीन का चयन करते हैं. इसके बाद सोलर प्लांट लगाने के लिए किसान से सीधा संपर्क भी करते हैं. जब दोनों पक्ष सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए राजी हों, तब वेरिफिकेशन आदि प्रोसेस को पूरा करके सोलर प्लांट की अनुमति मिल जाती है.
सोलर एनर्जी प्लांट के लिए फीस
सौर कृषि आजीविका योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाने के लिए किसान को 1,180 रुपये का पंजीकरण शुल्क के तौर पर भुगतान करना होगा. वहीं डेवलपर को भी पंजीकरण शुल्क के तौर पर 5,900 रुपये जमा कराने होंगे. जब दोनों पक्ष फीस और दस्तावेज जमा करवाएंगे, तब ही डिस्कॉम की ओर से आवेदन की जांच करके भूमि का सत्यापन किया जाएगा. जल्द किसानों और डेवलपर्स की समस्याओं के समाधान के लिए डिस्कॉम स्तर पर डेडीकेटेड हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी.
आवश्यक दस्तावेज
सौर कृषि आजीविका योजना से जुड़ने के लिए राजस्थान के किसानों को ये सभी दस्तावेज जमा करवाने होंगे
- किसान का आधार कार्ड
- किसान का निवास प्रमाण-पत्र
- किसान का भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र
- किसान के खेत की खतौनी के कागजात
- किसान की बैंक पासबुक
- किसान की पासपोर्ट साइज फोटो
- किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
सोलर एनर्जी प्लांट के लिए सब्सिडी
सौर कृषि आजीविका योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कुल लागत को 30 प्रतिशत अनुदान पीएम कुसुम योजना के जरिए डेवलपर को दिया जाएगा. दोनों पक्षों को जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने जमीन के मालिक किसान, विकासकर्ता और संबंधित डिस्कॉम या कंपनी के त्रिपक्षीय कांट्रेक्ट भी होगा. इस तरह जोखिमों से सुरक्षा, सौर ऊर्जा उत्पादन, प्रदूषण का स्तर कम और किसानों की आय दोगुना करने में मदद मिलेगी.
इन बातों का रखें खास ध्यान
सौर कृषि आजीविका योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल https://www.skayrajasthan.org.in/OuterHome/Index पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
- इस योजना से भूमि मालिक, किसान, किसानों के समूह, पंजीकृत सहकारी समितियां, संगठन, संघ, संस्थान भी जुड़ सकते हैं.
- कोई भी किसान या भूमि मालिक कम से कम 1 हेक्टेयर की जमीन को लीज/किराए पर देने के लिए पंजीकरण करा सकता है.
- रजिस्टर्ड बंजर-अनुपयोगी जमीन की दूरी सब स्टेशन के 5 किमी के दाये में होनी चाहिए.
सौर कृषि आजीविका योजना के नियमों के मुताबिक, किसानों या जमीन मालिकों को किसी एक नामांकित व्यक्ति के पक्ष में उचित मुख्तारनामा करवाना होगा.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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