Paddy Procurement in UP: उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से ही धान की खरीद चालू है. खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23 में यूपी के 8 मंडलों में एमएसपी पर धान खरीदा जा रहा है. अभी तक धान बेचने के बाद किसान 74 घंटे में पेमेंट ले रहे थे, लेकिन अब एमएसपी पर धान की खरीद के बाद 48 घंटों के अंदर भुगतान मिल रहा है. इस प्रोसेस को और भी आसान बनाने के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है. ऑनलाइन पंजीकरण से लेकर धान को उठाने तक की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है. वहीं बिचौलियों की हेराफेरी रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाये जा रहे हैं.
एसएसपी पर धान की खरीद
उत्तर प्रदेश के करीब 8 मंडलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (Paddy MSP 2022) पर धान की खरीद चालू है. केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित एमएसपी पर ही मंडियों में धान खरीदा जा रहा है. राज्य में सामान्य श्रेणी के धान के लिए 2040 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए के लिए 2060 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद चल रही है. इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने आठों मंडलों के आयुक्तों और डीएम को भी निर्देश जारी कर दिये हैं.
इस बीच किसानों को भी समय पर भुगतान हासिल करने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा. एसएसपी पर धान की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान वही खाता दर्ज करें, जो आधार कार्ड से लिंक हो. ऐसा ना करने पर भुगतान में परेशानी हो सकती है.
हाइब्रिड धान को लेकर बदलाव
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड धान की खरीद को लेकर नियमों में बदलाव किया है. कानपुर जिले में सिर्फ 35 फीसदी हाइब्रिड धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. किसानों को बताया जा रहा है कि जब भी वो उपार्जन केंद्रों पर हाइब्रिड धान बेचने आयें तो साथ में घोषणा पत्र भी लायें. इस स्व-प्रमाणित घोषणा में 'किसान के नाम' के साथ लिखा हो कि 'मैने ही हाइब्रिड धान बोया है'. इतना ही नहीं, जिस दुकान से हाइब्रिड धान का बीज खरीदा गया है. वहां से एक रसीद यानी बिल भी लाना होगा, ताकि धान की किस्म का पता लगा सकें.
इसके अलावा खरीद केंद्रों से धान लेकर जो भी ट्रक चावल मिलों में जाएंगे, उन पर भी सरकार की पूरी निगरानी रहेगी. बिचौलियों की हेराफेरी पर लगाम कसते हुए ट्रकों में भी जीपीएस सिस्टम लगाये गये हैं. साथ ही धान में नमी को लेकर भी कुछ नियम बनाये हैं, जो खरीद के समय अप्लाई होंगे.
यहां करें पंजीकरण
उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के इच्छुक किसान खाद्य विभाग के आधिकारिक पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं. बता दें कि राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है, सिर्फ वही धान खरीदा जाएगा, जो पोर्टल पर रजिस्टर है. किसानों को जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी अपनी पंजीकरण करवा सकते हैं.
- इसके लिए सबसे पहले खाद्य विभाग की वेबसाइट पर fcs.up.gov.in पर जायें.
- होम पेज पर 'खरीद हेतु किसान पंजीकरण' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- नया वेब पेज खुलने पर धान, मक्का या बाजरा के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा.
- यहां 'धान की खरीद' के ऑप्शन को सलेक्ट करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ठीक तरह से भर दें.
- फॉर्म के साथ किसान आधार नंबर, पता, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें और सब्मिट कर दें.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
यह भी पढ़ें- इस राज्य ने खोलीं 210 मंडियां, खरीदा 55.10 लाख मीट्रिक टन धान, समय पर हुआ भुगतान