50% सब्सिडी पर खरीद लो ट्रैक्टर! 20 जनवरी लास्ट डेट, फटाफट पूरा कर लें ये काम
Tractor Subsidy Scheme: ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी पाने के लिए 20 जनवरी तक ड्रा रजिस्ट्रेशन की फीस 10,000 रुपये जमा करवाने होंगे. यह फीस https://agriharyana.gov.in/ पर ऑनलाइन सब्मिट करनी होगी.
Tractor Purchase: इन दिनों खेती-किसानी में मशीनीकरण और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है. कई बार कृषि कार्यों के दौरान अधिक श्रम के कारण किसानों की तबियत ढ़ीली पड़ जाती है. ऐसे में मशीनों का इस्तेमाल करने पर ना ही ज्यादा मेहनत लगती है और ना ही ज्यादा समय खर्च होता है. सारे काम आसानी से निपट जाते हैं. ज्यादा कृषि यंत्र ट्रैक्टर से जोड़कर चलाए जाते हैं. यदि किसान के पास ट्रैक्टर होगा, तो खेती-किसानी के साथ-साथ उपज की ढुलाई के साथ-साथ ट्रांसपोर्टेशन का काम भी आसान हो जाता है. ट्रैक्टर कुछ महंगे दाम पर भी बिकते हैं, जिसके कारण हर किसान के हाथ में इन्हें खरीदने का पैसा नहीं होता, लेकिन सरकारी योजनाओं ने इस काम को भी आसान बना दिया है.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं के जरिए ट्रैक्टर की खरीद पर लोन और सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. वहीं अब राज्य सरकारें भी ट्रैक्टर खरीदने में किसानों की मदद कर रही हैं. इस कड़ी में हरियाणा सरकार भी आगे आई है और किसानों को 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवा रही है.
ट्रै्क्टर की खरीद पर सब्सिडी
हरियाणा कृषि विभाग की ओर से पानीपत के किसानों को 30 ट्रैक्टर अनुदान पर दिए जा रहे हैं. अधिकतम अनुदान 3 लाख रुपये या 50% प्रतिशत निर्धारित किया गया है. सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के इच्छुक किसानों को 20 जनवरी तक अपना ड्रॉ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
इस मामले में जिला उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि वेरिफाइड किसानों के लिए ड्रॉ रजिस्ट्रेशन की फीस 10,000 रुपये निर्धारित की गई है, जिसे https://agriharyana.gov.in/ पर जमा करवाना होगा, जो किसान आवेदन करने के बाद यह फीस पोर्टल के माध्यम से जमा नहीं करवाएंगे, उनका आवेदन रद्ध कर दिया जाएगा. वहीं, जो किसान फीस सब्मिट कर देंगे, उनका ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से जिला स्तर की कमेटी चुनाव करेगी.
कैसे मिलेगा लाभ
इस योजना के बारे में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि चुने जाने के बाद किसान को अनुमोदित निर्माता या डीलर से अपनी पंसद के मॉडल का ट्रैक्टर खरीदने के बाद अनुदान की राशि को छोड़कर शेष लागत अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में ई-वाउचर के साथ जमा करवानी होगी.
इस बीच निर्माता डिस्ट्रीब्यूटर को भी किसान की डीटेल, बैंक का विवरण, ट्रैक्टर का मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोर्टल या ई-मेल के जरिए अनुदान ई-वाउचर के लिए अप्लाई करना होगा.
31 जनवरी तक करें आवेदन
इधर ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी के लिए 16 जनवरी तक फीस जमा के निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं किसानों को 55 तरह के कृषि यंत्रों पर हरियाणा सरकार अनुदान दे रही है.
जानकारी के लिए बता दें कि इस स्कीम का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति के किसानों को दिया जा रहा है, जो एस.बी. 89 स्कीम के तहत 35hp मॉडल के ट्रैक्टर के लिए निर्धारित नियम और पात्रता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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