Subsidy on Machinery: खेती-किसानी में कृषि यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. आधुनिक कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से जुताई, बुवाई, कटाई, थ्रेसिंग जैसे काम कई गुना आसान हो गये. कम समय में कृषि कार्यों को निपटाने के लिए कुछ किसान इन कृषि यंत्रों को खरीदते हैं तो कुछ किसान इन्हें कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Center) से किराये पर लेते हैं, हालांकि इन कृषि यंत्रों को हाथोंहाथ खरीदना छोटे किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है.


ऐसे में किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई सब्सिडी और आर्थिक अनुदान की स्कीम्स (Subsidy for Agri Machinery) चलाई जाती हैं. इन्हीं योजनाओं में शामिल है कृषि यंत्रीकरण योजना, जिसके तहत कृषि कार्यों के लिए 90 तरह के यंत्रों की खरीद के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है. 


क्या है कृषि यंत्रीकरण योजना


बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती-किसानी के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. इसके तहत कई महंगे कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार 50 प्रतिशत तक अनुदान देती है. इसका सीधा फायदा छोटे-सीमांत और आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों को ही मिलती है.


कृषि यंत्रीकरण योजना (Krishi Machanizm Scheme) के तहत सब्सिडी के लिए उपलब्ध कृषि यंत्रों में बुआई, कटाई एवं गहाई के लिए उपयोगी कृषि यंत्र, पराली प्रबंधन यंत्र, उद्यानिकी फसलों हेतु उपयोगी समेत 90 कृषि यंत्र शामिल है. यदि किसान राज्य में निर्मित कृषि यंत्र खरीदता है तो 10 फीसदी तक आर्थिक सहायता भी दी जाती है. 






इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी


कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत आने वाले 90 तरह के कृषि यंत्रों में ट्रैक्टर (अधिकतम 70 एच.पी.), पैडी ट्रांसप्लांटर, रोटावेटर, रोटरी टीलर, पॉवर टिलर (15 एच.पी. 8.71 एच.पी. तक), लेजर लैंड लेवलर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, रोटो कल्टीवेटर, सब सायलर, रीपर, रीपर बाइंडर, थ्रेशर, जीरो टिलेज/सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल/मल्टी क्रम प्लांटर, हैपी सीडर, पोटैटो प्लांटर, रेज्ड वेड प्लांटर, सुगरकेन कटर कम प्लांटर, पावर वीडर, स्ट्रा वेलर विदाउट रैक, स्ट्रा रीपर/ स्ट्रा कम्बाईन, मखाना पापिंग मशीन, पैडी थ्रेसर (मैनुअल), पावर आपरेटेड/ मेज थ्रेसर मशीन आदि शामिल हैं. इन पर 10 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मुहैया करवाई जाती है.


यहां करें आवेदन


बिहार राज्य में चलाई जा रही कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ लेने के लिए http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx  पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.



  • अधिक जानकारी के लिए dbtagriculture.bihar.gov.in या हेल्पलाइन नंबर-1800-3456-214 पर कॉल कर सकते हैं.

  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान की उम्र कम से कम 18 साल हो, बिहार का स्थाई निवासी हो और खुद की खेती योग्य जमीन भी होनी चाहिए.


कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ट्रेक्टर की आरसी, भूस्वामी पत्र, मालगुजारी रसीद, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज होने चाहिये. 


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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