खरीद लो ट्रैक्टर रीपर! 50 फीसदी सब्सिडी देने को तैयार है राज्य सरकार, 31 दिसंबर तक ऐसे करें आवेदन
कृषि यंत्रिकरण योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाना होगा.
किसानों के लिए सरकार अब दो कदम आगे आकर सोच रही है. शुरू से कहा जाता रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहां बीते कई वर्षों से किसानों की स्थिति सबसे दयनीय रही है. हालांकि, केंद्र और तमाम राज्य सरकारें यह कोशिश कर रही हैं कि किसी भी स्थिति में भारत के किसानों की स्थिति पहले के मुकाबले सुधार दी जाए. यही वजह है कि किसानों में भी जो निचले तबके के किसान हैं, यानी जो छोटे किसान हैं, जिनकी जोत कम है उनके लिए सरकारों ने कई अहम फैसले किए हैं. इसी सिलसिले में बिहार सरकार ने भी किसानों को ट्रैक्टर रीपर खरीदने पर 50 फ़ीसदी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है.
किस योजना के तहत लिया गया फैसला
बिहार सरकार ने यह फैसला राज्य कृषि यंत्रिकरण योजना के तहत लिया है. रीपर पर सब्सिडी के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको 31 दिसंबर 2022 से पहले आवेदन करना होगा.
किस किसान को कितना मिलेगा फायदा
इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसान को रीपर की खरीद पर 50 फ़ीसदी की सब्सिडी मिलेगी, जिसमें अधिकतम राशि 25000 रुपए शामिल है. वहीं ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए भी सरकार ने ट्रैक्टर के रीपर की खरीद पर 50 फ़ीसदी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. हालांकि, इस वर्ग के लिए अधिकतम राशि 30000 रुपए तय की गई है.
कैसे करना है आवेदन
कृषि यंत्रिकरण योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाना होगा. यहां जाने के बाद आप बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. अगर आप टेक्नोलॉजी सा वाकिफ नहीं हैं और इस योजना के लाभ के लिए खुद से आवेदन नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने नजदीकी जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाकर संपर्क करना होगा और आप वहां से आवेदन कर सकते हैं.
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