Subsidy on Agriculture Machinery: ट्रैक्टर समेत कई कृषि यंत्रों की सहायता लेकर किसान खेती से जुड़े कामों को आसानी से निपटा सकते हैं, लेकिन ये कृषि यंत्र (Agriculture Machinery) इतने महंगे होते हैं कि छोटे और सीमांत किसान इन्हें बिना आर्थिक सहायता (Subsidy on Tractor) के नहीं खरीद पाते, इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को कई बड़ी योजनाओं का लाभ देती हैं.


किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र (Custom Hiring Kendra) भी खोले जाते हैं, जहां किसान सस्ती दरों पर कृषि यंत्रों को किराये (Rent Agriculture Machinery) पर ले सकते हैं.


इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की की सरकार ने भी किसानों के हित में 364 कस्टम हायरिंग केंद्र (Custom Hiring Kendra in Madhya Pradesh) की स्थापना का लक्ष्य रखा है. इतना ही नहीं, इन कस्टम हायरिंग केंद्रों  के लिए कृषि उपकरण, कृषि यंत्र और ट्रैक्टर खरीद पर 10 लाख तक की सब्सिडी भी दी जा रही है. इस प्रकार आर्थिक सहायता का लाभ देकर किसान आसानी से कस्टम हायरिंग केंद्र खोल पायेंगे और दूसरे जरूरतमंद किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवा सकेंगे.


हर जिले को मिलेंगे 7 कस्टम हायरिंग केंद्र
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो मध्य प्रदेश सरकार नए राज्य में कुल 364 कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत हर जिले को कुल 5 कस्टम हायरिंग केंद्र प्रदान किए जाएंगे. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय (Agricultural Engineering Directorate, Bhopal) ने किसानों से आवेदन भी मांगे हैं. किसान चाहे तो बैंक लोन की तर्ज पर भी कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://chc.mpdage.org पर विजिट करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.


10 लाख तक का अनुदान
इस योजना के तहत कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने वाले किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदारी के बिल पर करीब 40% की सब्सिडी यानी 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट लिंक एडिट अनुदान मिल जाएगा. इस योजना से जुड़ कर किसान केंद्र सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत लाभ लेने के पात्र होंगे. 


आवश्यक दस्तावेज



  • आवेदक का आधार कार्ड 

  • आवेदक का पैन कार्ड 

  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र

  • ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन की कॉपी 

  • खेती योग्य भूमि के कागज 

  • आवेदक का बैंक खाता विवरण या बैंक पासबुक की कॉपी 

  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो 


आवेदन की पात्रता 
कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने के लिये पात्रता पर आधारित नियम और शर्तों के मुताबिक कोई भी खेतिहर किसान, महिला स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठनों के साथ-साथ सामान्य वर्ग या एससी-एसटी वर्ग के किसान भी आवेदन कर सकते हैं. 



  • इस योजना के तहत न्यूनतन 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की उम्र सीमा वाले आवेदक ही आर्थिक अनुदान के हकदार होंगे.

  • सरकारी नौकरी या किसी भी सरकारी संस्थान से रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.


इस तरह करें आवेदन
मध्य प्रदेश राज्य में आर्थिक अनुदान का लाभ लेकर कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने के इच्छुक आवेदक चाहे तो कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के पोर्टल https://chc.mpdage.org/ पर 12 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. 



  • कस्टम हायरिंग केंद्र (Custom Hiring Kendra) खोलने के लिए आवेदक किसानों को जमानत के तौर पर 10,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके अपलोड करना होगा. 

  • किसान चाहें तो जिले संभाग के कृषि यंत्री या कार्यपालन यंत्री के नाम पर बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, जिसके सत्यापन के बाद ही आवेदन को संबंधित कार्यालय में जमा किया जायेगा.

  • इस प्रक्रिया के बाद कृषि अभियांत्रिकी संचलनालय, भोपाल (Agricultural Engineering Directorate, Bhopal) में  14 सितंबर को दोपहर 12:00 बजे डिजिटल लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें चयनित किसानों या आवेदकों को सब्सिडी (Subsidy on Agriculture Machinery) का लाभ दिया जाएगा. 


Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.


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