Subsidy Offer: हरा चारा उगाने के लिये किसानों को मिलेगी 1 लाख तक की भारी सब्सिडी, इस तरह उठायें योजना का लाभ
Hara Chara Bijai Yojana: योजना के तहत किसान को अपने खेत में हरा चारा या सूखा चारा उगाकर गौशालाओं को बेचना होगा, जिसके जिसके लिये 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 1 लाख तक की सब्सिडी दी जायेगी
Subsidy on Green Fodder Cultivation: देशभर में पशुधन की आबादी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हरे चारे की आपूर्ति (Green Fodder) करना चिंताजनक विषय बनता जा रहा है. कुछ राज्यों में चारे की आपूर्ति के लिये पशुओं और किसानों को दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है. ऐसी स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करते हुये हरियाणा राज्य में हरा चार बिजाई योजना (Hara Chara Bijai Yojana)चलाई जा रही है.
इस योजना के तहत पशुओं के लिये हरे चारे की व्यवस्था करना या उसकी खेती करने के लिये किसानों को अधिकतम 1 लाख तक का अनुदान (Subsidy on Green Fodder Farming) दिया जायेगा. ये आर्थिक यहायता सिर्फ उन्हीं किसानों के लिये मान्य होगी, जो हरा चार उगाकर गौशाला को बेचेंगे. इतना ही नहीं, इस योजना के तहत आर्थिक अनुदान की धनराशि सीधा लाभार्थी के बैंक खातों में ट्रांसफर की जायेगी.
इन किसानों को मिलेगा अनुदान
हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही हरा चारा बिजाई योजना के तहत सिर्फ हरियाणा राज्य के किसानों को ही सब्सिडी का फायदा मिलेगा. इस योजना के तहत आवेदन करने के बाद किसान को अपने खेत में हरे चारे और सूखे चारे की खेती करनी होगी, जिसके लिये 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 1 लाख तक की सब्सिडी दी जायेगी.
इस योजना के जरिये किसानों को गौशालाओं के साथ-साथ व्यक्तिगत पशुओं के लिये चारे की आपू्र्ति में भी खास मदद मिलेगी और खेती के खर्च में भी राहत मिलेगी.
हरा चारा बिजाई योजना
— MyGovHaryana (@mygovharyana) August 25, 2022
मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को चारा उगाने पर ₹10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दे रही हरियाणा सरकार pic.twitter.com/srgWmfOfnh
ये हैं आवश्यक दस्तावेज
- किसान का आधार कार्ड
- किसानव का निवास प्रमाण पत्र
- किसान का बैंक खाता विवरण या पासबुक की कॉपी
- किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
इस तरह करें आवदेन
हरियाणा राज्य के इच्छुक किसान हरे चारे या सूखे चारे की खेती (Green Animal Fodder Farming) के जरिये आर्थिक अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं, तो हरियाणा सरकार (Haryana Government) की आधिकारिक वेबसाइट 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' (Meri Fasal Mera Byora) https://fasal.haryana.gov.in पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. इसके बाद ही निर्धारित सीमा में खेती करके हरा चारा या सूखा चारा उगाना और गौशालाओं को आपूर्ति करने पर अनुदान की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर (Direct Bank Transfer of Subsidy) कर दी जायेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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