Rabi Crop Compensation: फसल नुकसान के बीच इन किसानों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा, यहां करना होगा संपर्क
यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई है. आकाशीय बिजली गिरने से करीब 10 किसानों की मौत भी हुई है, जिन्हें राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपये क्षतिपूर्ति करने का ऐलान किया है
Compensation to Farmers: देश के ज्यादातर इलाकों में बारिश आफस बनकर बरसी है. शहरों में बेशक इस बारिश ने गर्मी और ऊमस से राहत दिला दी हो, लेकिन किसानों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं रही. कई राज्यों में बारिश ने हजारों एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया है. यूपी से भी कुछ ऐसे ही रुझान सामने आ रहे हैं, जहां तेज हवा और बारिश के चलते गेहूं, सरसों, चना समेत दलहनी, तिलहनी और बागवानी फसलों में भारी नुकसान हुआ है. राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में हुआ नुकसान के आकलन के लिए गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इसी आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा.
यूपी के वाराणसी में एक विजिट के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही ने बताया कि बरसाती मौसम में आकाशीय बिजली गिरने से किसानों की जानहानि के लिए भी 4-4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. खासतौर पर ललितपुर, प्रतापगढ़, बुलंदशहर और अंबेड़करनगर के किसानों को सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति की जाएगी.
यहां दें जानकारी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अचानक बैमौसम बारिश ने फसल के साथ-साथ किसानों का व्यक्तिगत काफी नुकसान किया. यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से करीब 10 किसानों की मौत की खबर आ रही हैं. यूपी के कृषि मंत्री साही ने इन किसानों की जानहानि के लिए 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता करने का आश्वासन दिया है.
ये रकम पीड़ित किसान परिवार के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ऐसी कोई घटना होने पर किसान परिवार कृषि विभाग के कार्यालय में सूचना दे सकते हैं. ये सहायता उन किसानों को दी जाएगी जिन्होंने रबी फसल का बीमा करवाने के साथ किसान बीमा योजना के तहत अपना भी इंश्योरेंस लिया था.
72 घंटे के अंदर करें आवेदन
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और राजस्थान के पास भी चक्रवाती दवाब क्षेत्र की उपस्थिति के चलते 25 मार्च तक यूपी में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं.
ऐसे में किसानों को खासतौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है. इस बीच यदि फसल में नुकसान हुआ है तो बिना देरी किए 72 घंटे के अंदर अपनी फसल बीमा कंपनी, बैंक या कृषि विभाग के कार्यालय में सूचना दें. इस तरह आवेदन करने वाले किसानों का निरीक्षण होगा और मुआवजे की रकम खाते में भेज दी जाएगी.
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