Subsidy on Farm Machinery: खेती-किसानी से जुड़े कार्यों में समय और श्रम दोनों की ही काफी खपत हो जाती है. कभी-कभी कृषि कार्यों में देरी के कारण समय पर फसलों का उत्पादन भी नहीं मिल पाता, जिसके कारणवश किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है. ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Machinery Subsidy Scheme) चलाई जा रही है, जिससे कि कई घंटों या कई दिनों के कृषि कार्यों को कुछ ही मिनटों में निपटाया जा सके. इतना ही नहीं, कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को सब्सिडी की सुविधा दी जाती है.


इसी योजना की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की तरफ से किसानों को 15 तरह के कृषि यंत्रों पर करीब 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy on Agriuculture Machinery) की सुविधा दी जा रही है यानी कि अब किसान आधे दामों पर कृषि यंत्र खरीदकर आसानी से खेती से जुड़े कार्य कर पायेंगे.


कृषि मशीनरी पर सब्सिडी
रिपोर्ट्स की मानें तो उत्तर प्रदेश कृषि विभाग (Uttar Pradesh Agriculture Department) की तरफ से फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिये 15 तरह के कृषि यंत्रों पर सभी वर्ग के किसानों को 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है . इस योजना के तहत किसानों के साथ-साथ किसान उत्पादक संगठन, साधन सहकारी समिति, गन्ना सहकारी समिति एवं ग्राम पंचायतों से भी आवेदन मांगे गये हैं.


इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी और बाकी हितधारकों को फार्म मशीनरी बैंक के लिये 80  प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा. बता दें कि फार्म मशीनरी बैंक पर सब्सिडी के लिये व्यक्तिगत किसानों को शामिल नहीं किया  गया है. 


ये हैं 15 कृषि यंत्र
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से जिन 15 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है. इनमें हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, श्रब, मास्टर, पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम.बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा रेक, रीपर कम बाइंडर यंत्र शामिल हैं यानी अब बुवाई से लेकर फसलों की सुरक्षा और कटाई तक का काम बेहद कम लागत में ही हो जायेगा. 


आवश्यक दस्तावेज
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिये किसानों और सभी हितधारकों को कुछ दस्तावेज जमा करवाने होंगे. इनमें-



  • किसान का आधार कार्ड

  • किसान का पैन कार्ड

  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर

  • किसान का जाति प्रमाण पत्र 

  • खेत के कागजात/बी-1 की प्रति  

  • धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट 

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • बैंक खाता विवरण- बैंक पासबुक की कॉपी

  • ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन की कॉपी


यहां करें आवेदन
उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रों की खरीद पर आर्थिक अनुदान या फार्म मशीनरी बैंक (Subsidy for Farm Machinery Bank) की स्थापना के लिये सब्सिडी का लाभ लेने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि विभाग (Uttar Pradesh Agriculture Department) के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा.



  • किसान चाहें तो पंजीकरण करवाने के लिये विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडारण प्रभारी या जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

  • कृषि यंत्र सब्सिडी योजना (Subsidy on Farm Machinery) के तहत कृषि यंत्र की खरीद के लिए विभागीय पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल www.upagriculture.com पर आवेदन कर सकते हैं.


Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.


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