PM Fasal Bima Scheme: सरकार विभिन्न योजनाएं चलाकर किसान भाइयों को लाभ प्रदान करती हैं. इन्हीं में से एक योजना पीएम फसल बीमा है. इस योजना के तहत किसान भाइयों को फसल नुकसान होने पर बीमा दिया जाता है. लेकिन कुछ किसानों के मन में ये सवाल रहता है कि सर्दी के कारण अगर उनकी फसल खराब हो गई है तो उन्हें लाभ मिलेगा या नहीं, आइए जानते हैं...
ज्यादा सर्दी फसल को खराब कर सकती है, तो फसल बीमा से धन मिल सकता है. भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत सर्दी से फसल नुकसान का बीमा उपलब्ध है. इस योजना के तहत किसान को बीमा क्लेम मिल सकता है अगर सर्दी से फसल का 30% से अधिक नुकसान होता है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सर्दी से फसल नुकसान का बीमा प्रीमियम 1.5% है. किसान 85% प्रीमियम देते हैं, जबकि सरकार बाकी 85% देती है. किसान को फसल नुकसान की जानकारी बीमा कंपनी को 72 घंटे के भीतर देनी होती है. बाद में बीमा कंपनी एक सर्वेक्षण करेगी और क्षति का मूल्यांकन करेगी. किसान को बीमा क्लेम मिलेगा अगर 30% से अधिक नुकसान होता है.
ये हैं जरूरी दस्तावेज
- किसान का आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
- खसरा या खतौनी
- फसल नुकसान का प्रमाण पत्र
- बीमा पॉलिसी
क्या करना होगा?
PMFBY के लिए किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसान को फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाकर आवश्यक फॉर्म भरना होगा. किसान को अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या बीमा कंपनी के कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन करना होगा.फसल नुकसान से बचने के लिए किसानों को फसल बीमा योजना मिलती है. इस योजना के तहत किसान को फसल नुकसान पर बीमा क्लेम मिलने से उनका आर्थिक नुकसान बहुत कम होता है.
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