Crop Insurance: देश में पहले सूखा, फिर बाढ़ और बाद में बारिश ने जमकर कहर बरपाया. किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है. अलग-अलग स्टेट में लाखों बीघा फसल बर्बाद हो गई है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्य सरकारें किसानों की मदद के लिए आगे आई है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी किसानों को मुआवजा देने पर जोर दिया जा रहा है. अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ऐसा ही कदम उठाया है, जिससे किसानों को काफी राहत मिलेगी, उन्हें बेहद जल्दी ही मुआवजे की धनराशि मिल जाएगी.
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में आपदा से होने वाले फसली नुकसान को लेकर शासनादेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक देवी आपदा से फसल बर्बाद होने पर 30 दिन में किसान को पैसा मिल जाएगा. यदि क्षेत्रीय स्तर पर फसल को नुकसान हो रहा है तो 15 दिन में क्षतिपूर्ति का पैसा किसानों के खाते में आ जाएगा. स्टेट गवर्मेंट ने स्पष्ट किया है कि सरकार इस नुकसान में किसानों के साथ हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत सभी पीड़ित किसानों को कंपनसेशन मिलेगा. उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है.
ऐसे होगी कार्रवाई
फसल नुकसान की सूचना मिलने पर जिले के रेवेन्यू एवं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारी फसल नुकसान की सूचना 3 दिनों में डीएम को दे देते हैं. इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को लिखित में इसकी सूचना देनी होती है. सूचना मिलने पर 7 दिनों के अंदर डीएम या डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर लिखित रूप से जानकारी बीमा कंपनी को उपलब्ध कराएंगे. उसमें बताया जाएगा कि किस गांव में किस किसान को कितना फसल नुकसान हुआ है. उसका सर्वे कराया जाए. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिवेन्यू, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और बीमा कंपनी की अफसरों की एक टीम गठित होगी. यह टीम 15 दिनों में जॉइंट इंस्पेक्शन कर 15 रिपोर्ट सौंप देगी. इसके बाद 30 दिन में प्रभावित फसल का बीमा किसान को मिल जाएगा. यदि स्थानीय स्तर पर फसल का नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा 15 दिन में देने का प्रोविजन है.
72 घंटे में देनी होगी फसल नुकसान की सूचना
आमतौर पर फसलों को नुकसान ओले पड़ने, जलभराव होने, भूस्खलन और आकाशीय बिजली गिरने से होते हैं. यदि ऐसा नुकसान होता है तो इसे आपदा नुकसान माना जाता है. किसान को 72 घंटे के अंदर खुद से बीमा कंपनी को सूचना देनी होगी. सूचना मिलने के बाद 48 घंटे के अंदर बीमा कंपनी सर्वेयर नियुक्त करेगी. अगले 10 दिन में नुकसान का आकलन होगा और बीमा कंपनी 15 दिन में नुकसान का भुगतान देगी. किसानों को उनके खाते में ऑनलाइन ही पैसा भेज दिया जाएगा.
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Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.