दिल्ली में अगर बिना PUC सर्टिफिकेट के चला रहे हैं गाड़ी तो हो जाएं अलर्ट! देना पड़ सकता है 10 हजार रुपये फाइन
अगर राजधानी दिल्ली में आप बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी चला रहे हैं आपको दस हजार रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है. साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पैंड हो सकता है.
अगर आप भी दिल्ली में बिना पॉल्युशन सर्टिफिकेट के गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए. दरअसल दिल्ली में पॉल्युशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. अब राजधानी में कोई बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate) नहीं होने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पैंड हो सकता है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है.
देना पड़ सकता है10 हजार रुपये फाइन
अरविंद केजरीवाल सरकार के नए फैसले के मुताबिक पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. अगर आपकी गाड़ी का वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको छह महीने तक की जेल या फिर 10 हजार तक का फाइन देना पड़ सकता है. फाइन और सजा दोनों एक साथ भी हो सकते हैं. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पैंड किया जा सकता है.
किए गए बदलाव
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत पूरे भारत में जारी किए जाने वाले पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट में संशोधन किए गए हैं. देशभर में एक समान PUC जारी किए जाएंगे. वहीं अगर किसी वाहन में ज्यादा उत्सर्जन पाया जाता है तो रिजेक्शन स्लिप भी जारी की जाएगी. इस तरह नियम लागू कराना आईटी इनेबिल्ड होगा और पॉल्युशन करने वाले व्हीकल्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा. इस फॉर्म पर एक QR Code प्रिंट होगा, जिसमें PUC केंद्र के बारे में सारी डिटेल्स होंगी.
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