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दिल्ली में पुरानी कार लेकर निकल रहे हैं तो हो जाएं अलर्ट! देना पड़ सकता 10 हजार रुपये जुर्माना
दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार लेकर सड़क पर निकल रहे हैं तो 10 हजार रुपये जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाएं. सरकार ने कहा कि ऐसी कारों को जल्द स्क्रैप करा लें नहीं तो ऐसे कार मालिकों पर कार्रवाई की जा सकती है.
![दिल्ली में पुरानी कार लेकर निकल रहे हैं तो हो जाएं अलर्ट! देना पड़ सकता 10 हजार रुपये जुर्माना 10 years old diesel car and 15 year old petrol car will have to be fined Rs 10000 in Delhi दिल्ली में पुरानी कार लेकर निकल रहे हैं तो हो जाएं अलर्ट! देना पड़ सकता 10 हजार रुपये जुर्माना](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/18212500/traffic.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार है तो अलर्ट हो जाएं. ऐसी कारों को दिल्ली की सड़कों पर लेकर निकलना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. दिल्ली सरकार ने ऐसे कार मालिकों पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाएगी. सरकार ऐसी कार चलाने वालों पर सख्त हो गया है और इनके लिए परिवहन विभाग ने चेतावनी जारी की है.
पुरानी गाड़ी करवा लें स्क्रैप
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को जल्द ही स्क्रैप करवा लें, नहीं तो ऐसे कार के मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई ऐसी कार सड़क पर चलाता हुआ पाया गया तो उसकी गाड़ी जब्त होगी साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. कार मालिकों को कार तब ही वापस मिलेगी जब उसके द्वारा शपथ पत्र दिया जाएगा कि गाड़ी नहीं चलेगी और स्क्रैप करवा दी जाएगी.
चार एजेंसी हैं ऑथराइज्ड
दिल्ली के परिवहन विभाग ने गाड़ी स्क्रैप कराने के लिए चार एजेंसियों को ऑथराइज्ड किया है. लेकिन कार मालिक अपनी पुरानी कारों को स्क्रैप नहीं करवा रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के अलावा इन चारों एजेंसियों में हर महीने 600 गाड़ियां ही स्क्रैप के लिए आ रही हैं. जबकि चारों एजेंसियों में हर महीने 12 हजार गाड़ियां स्क्रैप हो सकती हैं. इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये चेतावनी जारी की है.
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