भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर RC को रिन्यू करवाना अपने आप में मुश्किल काम है, लेकिन अब आपको इन सब काम के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने RTO से जुड़ी 18 सेवाओं को अब ऑनलाइन कर दिया है, मतलब अब आपको आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. मंत्रालय की तरफ से ट्विटर पर इसकी जानकारी दी गई.
नागरिकों की सुविधा के लिए फैसला
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि 'नागरिकों को सुविधाजनक और बिना परेशानी के सेवाएं देने के लिए, मंत्रालय नागरिकों को कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए कॉन्टैक्टलैस सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की आवश्यकताओं की जानकारी देने के लिए, मीडिया और व्यक्तिगत नोटिस के जरिए व्यापक प्रचार के लिए सभी जरूरी व्यवस्था करेगा.'
आधार से DL और RC से कराना होगा लिंक
केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी को आधार से लिंक करने के लिए कहा है. अब आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं ली जा सकेंगी. सरकार के इस फैसले से RTO में लगने वाली भीड़ से लोगों को राहत मिलेगी. अब आप आधार-लिंक्ड वेरिफिकेशन से घर बैठे ही कई काम करवा सकेंगे.
ये सर्विस हुईं ऑनलाइन
आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन के माध्यम से 18 सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं. इन सेवाओं में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रीन्यूअल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में एड्रेस चेंज, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, लाइसेंस से गाड़ी की श्रेणी को सरेंडर करना, टेंपरेरी व्हीकल रजिस्ट्रेशन, पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने जैसी सर्विस कों शामिल किया गया है.
ये काम भी होंगे ऑनलाइन
इनके अलावा रजिस्ट्रेशन का डुप्लिकेट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवेदन, रजिस्ट्रेश के सर्टिफिकेट के लिए NOC देने के लिए आवेदन, मोटर वाहन के स्वामित्व के ट्रांसफर की सूचना, मोटर वाहन के मालिकाना हक के ट्रांसफर के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र में एड्रेस चेंज करने की सूचना, मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के लिए आवेदन, किराया-खरीद समझौते का अनुबंध या किराया-खरीद समापन समझौता भी ऑनलाइन कर दिया गया है.
सिर्फ आधार से होंगे सारे काम
वहीं केंद्र सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है. ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी दूसरे डॉक्युमेंट्स नहीं देने होंगे. आपको सिर्फ parivahan.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरिफाई करना होगा और आप घर बैठे 18 सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे.
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