बीमा नियामक IRDAI के एक कार्य समूह ने मोटर बीमा प्रीमियम में खुद के नुकसान की भरपाई, थर्ड पार्टी के नुकसान की भरपाई और अन्य तरह के बीमा प्रीमियम के साथ साथ‘ट्रैफिक वॉयलेशन प्रीमियम’ की शुरुआत करने का सुझाव दिया है. यह प्रीमियम खुद के और थर्ड पार्टी के नुकसान के इंश्योरेंस के साथ होगा.


IRDAI के ग्रुप ने दिया सुझाव
नियामक द्वारा गठित समूह ने मोटर इंश्योरेंस में इसके लिए एक पांचवीं धारा जोड़ने की भी सिफारिश की है. इसके तहत "यातायात उल्लंघन प्रीमियम" को जोड़ने का सुझाव दिया गया है. यह प्रीमियम मोटर के खुद के नुकसान, मूल थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस, अतिरिक्त तीसरे पक्ष का बीमा और अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रीमियम के अलावा रखे जाने का सुझाव दिया गया है.


यहां से मिलेंगे उल्लंघन पर हुए चालान
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा जारी ड्राफ्ट में इन सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से एक फरवरी 2021 तक जरुरी सुझाव मांगे गए हैं. प्रस्ताव के मुताबिक यह प्रीमियम वाहन के भविष्य से संबंधित होगा. किसी नए वाहन के संबंध में यह शून्य होगा. इस प्रीमियम का निर्धारण शराब पीकर गाड़ी चलाने से लेकर गलत जगह पार्किंग करने जैसे अलग अलग उल्लंघनों से तय होगा. ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन पर हुए चालान का आंकड़ा बीमा साधारण बीमा कंपनियों को एनआईसी (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर) से मिलेगा.


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