(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Auto Series: जयपुर से दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं अपनी कार तो जानिए क्या है इसकी पूरी कागजी प्रक्रिया
अगर आप अपनी कार को जयपुर से दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं यानी वहां चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वहां का नंबर कैसे मिलेगा. या फिर दूसरे राज्य में गाड़ी बेच रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या पेपरवर्क करना पड़ेगा. आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं
अक्सर हमें जॉब के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ता है और यहां कई बार हमें ऑफिस आने जाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि हम अपनी गाड़ी भी उस ही राज्य में ले जाएं जहां हम रह रहे हैं. किसी दूसरे राज्य की गाड़ी अन्य राज्य में चलाने पर पुलिसकर्मी ज्यादा पूछताछ करते हैं. कानून के मुताबिक आप किसी भी राज्य में दूसरे राज्य की गाड़ी 12 महीने से ज्यादा नहीं चला सकते हैं. इससे ज्यादा चलाने पर आपका चालान कट सकता है. दूसरे राज्य में जाकर गाड़ी के पेपर्स को ट्रांसफर करवाना आसान काम नहीं है. कई लोगों को ये भी पता नहीं होता कि गाड़ी या उसके नंबर ट्रांसफर करवाने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है. हांलाकि केंद्र सरकार ने हाल ही में कई सेवाओं को ऑनलाइन किया है.
गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी व्हीकल ट्रांसफर करवाने के लिए हमें ऑरिजनल RC, फॉर्म नंबर 28, 29, 30, गाड़ी की NOC, गाड़ी बेचने वाले, जो गाड़ी बेच रहा है उसकी आईडी, गाड़ी खरीदने वाले की आईडी होनी चाहिए. व्हीकल का पॉल्युशन सर्टिफिकेट, बेचने और खरीदने वाले का सेल्फ डिफेंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास ये सभी दस्तावेज हैं तो आप आसानी से किसी भी राज्य में अपनी गाड़ी बेच सकते हैं.
दूसरे राज्य में गाड़ी के नंबर ट्रांसफर करने का प्रोसेस इसके लिए सबसे पहले अगर आपने गाड़ी लोन पर ले रखी है तो आपको बैंक से NOC लेनी पड़ेगी. अब डॉक्यमेंट आपको आरटीओ में फिर से डॉक्यूमेंट्स, रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस गाड़ी की अभी की स्थिती के हिसाब से लगेगी. इसके बाद आपको यहां से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा. अब सवाल ये है कि क्या पुराने राज्य में जमा करवाएगी फीस और रोड टैक्स वापस मिलेगा या नहीं, तो आपको बतादें कि ये फीस आपको वापस मिल जाएगी.
कहां जमा करवाएं डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज तो आपको पता चल गए, लेकिन अब सवाल ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स जमा कि राज्य में होंगे. मसलन जहां आप गाड़ी बेच रहे हैं या फिर जिस राज्य की गाड़ी है. इसका जवाब ये कि आपको ये सभी दस्तावेज उस राज्य के RTO में जमा करवाने हैं जहां आप गाड़ी बेच रहे हैं. जमा करवाने से पहले एक बार से डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई जरूर करलें. इसके बाद RTO की तरफ से आपको एक रसीद दी जाएगी. इसे संभाल कर रखें क्योंकि ये भविष्य में बहुत काम आती है. इसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर पोस्ट के जरिए नई RC आपके घर आ जाएगी.
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