BH S Vehicle Registration: व्यक्तिगत वाहनों के लिए भारत सरकार ने पूरे देश भर में पिछले साल एक नए बीएच (BH) सीरीज रजिस्ट्रेशन की शुरूआत की है. इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद देशभर के 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से ज्यादा वाहनों को इस सीरीज के तहत रजिस्टर्ड किया जा चुका है. इस व्यवस्था के कारण ऐसे वाहन पूरे देश में किसी भी राज्य में बिना रोकटोक के सुचारू रूप से आवाजाही कर सकते हैं. मतलब अब ऐसे नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों का यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो जाता है तो भी उन्हें किसी प्रकार के कागजी कार्यवाही, एनओसी, री-रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा. सामान्य नंबर प्लेट वाले वाहनों को फिलहाल एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करके नया नंबर प्लेट लगवाना होता है. जिसकी जरूरत BH सीरीज के नंबर प्लेट लगे वाहनों के लिए खत्म हो गई है. इस नए सीरीज में BH का अर्थ भारत है.
पुलिस भी नहीं करेगी रोकटोक
गाड़ी में इस नंबर प्लेट के लगे होने की सबसे बड़ी खास बात यह है कि है कि इन गाड़ियों को पुलिस जांच चौकियों पर नहीं रोकती है, साथ ही स्थानीय/राज्य नियमों के अनुसार करों का भुगतान न करने की भी छूट मिलती है. ऐसे वाहनों के लिए अभी तक 30,000 से अधिक परमिट और 2,75,000 अधिकार पत्र जारी हो चुके हैं.
क्या होगा BH नंबर सीरीज का फायदा
BH सीरीज की नंबर प्लेट लगी गाड़ी को वाहन मालिक एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होने पर बिना किसी कागजी प्रक्रिया के पूरे भारत कहीं भी ले जा सकते हैं. फिलहाल ऐसे नंबर प्लेट सिर्फ उन्ही वाहनों को दिए जा रहे हैं जिनके मालिक किसी ऐसे सरकारी नौकरी में यह भारतीय सेना में हैं, जिनका नियमित समय पर तबादला होता रहता है.
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