Traffic Challan: ट्रैफिक नियमों के प्रति भारत सरकार द्वारा पिछले काफी समय से कड़ाई की जा रही है. जिसके बाद से पूरे देश में ट्रैफिक पुलिस लोगों से इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने में जुटी हुई है. जिसके लिए हर सड़क पर ट्रैफिक कैमरे के साथ ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगो का खूब चालान भी काटा जा रहा है. यदि आप भी कोई वाहन चलाते हैं तो इन चालानों से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करने के साथ साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट को भी जरूर अपने साथ रखें. अन्यथा आपको चालान के रूप में भारी राशि का भुगतान करना पड़ सकता है. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो जरूरी दस्तावेज. 


Driving License


कोई भी वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस का अनिवार्य है. ट्रैफिक पुलिस किसी भी वाहन को रोककर इसके चालक से सबसे पहली ड्राइविंग लाइसेंस ही मांगती है और बिना इसके वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर आपका 5,000 रूपये तक का चालान भी काटा जा सकता है. 


P.U.C Certificate 


आपके वाहन से निकलने वाले प्रदूषण उत्सर्जन को जानने के लिए पॉलुशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है. इसके लिए आपको अपनी गाड़ी के प्रदूषण की जांच करानी होती है.  इस डॉक्यूमेंट को भी वाहन चलाते समय साथ रखना अनिवार्य है. यह डॉक्यूमेंट न होने की स्थिती में आपको 10,000 रूपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.


Helmet और Seat belt


आप चाहे कोई भी वाहन चला रहें हो आपको सुरक्षित यात्रा करने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है. यदि आप कोई टू व्हीलर चला रहें हैं तो हेलमेट जरूर पहनें और यदि आप किसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो सीटबेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें. ऐसा न करते हुए पकड़े जाने पर आपका 1,000 रुपए तक का चालान काटा जा सकता है.


Vehicle Registration Certificate


जब भी ट्रैफिक पुलिस किसी वाहन को रोकती है तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ गाड़ी का आरसी यही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जरूर मांगती है. इस सर्टिफिकेट में वाहन के मालिक का नाम, गाड़ी का नाम, इंजन की डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, तारीख, मॉडल नंबर जैसी जानकारी लिखी होती है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा मांगे जाने पर आरसी न प्रस्तुत कर पाने की दशा में पहली बार 5,000 रूपये और दूसरी बार 10,000 रूपये तक का चालान काटा जा सकता है. 


Vehicle Insurance Certificate


वाहन चलाते समय इस दस्तावेज को भी साथ में रखना अनिवार्य है. चेकिंग के दौरान वाहन का बीमा सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा सकता है, और इसे न प्रस्तुत कर पाने की दशा में आपका दो से चार हजार रूपये तक का चालान काटा जा सकता है.


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