देश में नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने एक अहम शुरुआत की है. जिससे एक राज्य से अगर आप दूसरे राज्य में रहने के लिए जाते हैं तो आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रशन बदलवाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. नई भारत सीरीज के तहत दिया जाने वाला नंबर अब पूरे भारत में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.
New Vehical Registration Rules: बेंगलुरू में हुई परिवहन विकास की सालाना परिषद् की बैठक में इस तरह के कई बदलाव किये गए हैं. परिवहन विभाग के अनुसार इस नियम के शुरू करने के बाद से देश के 24 प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों सहित) में अब तक 20,000 वाहन भारत सीरीज के अंदर रजिस्टरड किये जा चुके हैं. सरकार का यह नया नियम तमाम ऐसे लोगों को सहूलियत देगा जो या तो तबादले की वजह से या किसी अन्य कारण से अगर दूसरे राज्य में लंबे समय के लिए जाते हैं तो उन्हें पहले वर्तमान स्टेट के परिवहन विभाग से एनओसी लेना पड़ता है, फिर दूसरे राज्य में जाकर वहां के परिवहन विभाग में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. अब नए वाहन पर BH सीरीज लेने पर इससे छुटकारा मिल जायेगा.
नई सीरीज के फायदे
सरकार इस नई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जानकारी पिछले साल ही दे चुकी है. वर्तमान परिवहन नियम के मुताबिक आपको नया प्राइवेट वाहन लेने पर 15 वर्ष का रोड टैक्स देना होता है, लेकिन अगर आपको कुछ सालों या हमेशा के लिए अपना स्टेट बदलना पड़े तो आपको अपने वाहन का उस राज्य में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. नई BH Series आपको इससे छुटकारा दिलाती है. नई BH सीरीज के रजिस्ट्रेशन के साथ आप देश के किसी भी हिस्से में अस्थायी या स्थायी तौर पर रह सकते हैं.
एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट में बदलाव
परिवहन विकास परिषद् की बैठक में बड़े और छोटे शहर से जुड़े एक्सप्रेसवे पर बिना रूकावट यातायात सुविधा प्रदान करने के लिये गति सीमा प्रतिबंधों पर फिर से विचार करने पर भी सुझाव दिया गया है. हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि एक्सप्रेसवे की अधिकतम गति सीमा 140 किमी प्रति घंटा, चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की गति सीमा 100 किमी प्रति घंटा और दो लेन वाली सड़कों और शहर की सड़कों पर गति सीमा क्रमश: 80 किमी प्रति घंटा और 75 किमी प्रति घंटा की जानी चाहिए.
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