New Safety Rules: मोटरसाइकिल पर बच्चों को ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियम, पढ़िए पूरी डिटेल
Road Safety Rules for Kids: दोपहिया वाहनों के लिए नए नियम चार साल तक के बच्चों के लिए भी अनिवार्य बनाते हैं कि वे पीछे की सवारी करते समय क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट पहनें.
Traffic Rule: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है और चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, मोटर साइकिल पर बैठकर जाने या मोटर साइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के संबंध में सुरक्षा उपायों के लिए नियमों का निर्धारण किया है. इसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है.
इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार, नियमों के अनुसार, चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, मोटर साइकिल पर बैठकर जाने या मोटर साइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के संबंध में सुरक्षा उपायों का प्रावधान कर सकती है. इसके अलावा, यह सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट करता है. यह ऐसी मोटर साइकिलों की गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखने का भी प्रावधान करता है. ये नियम, केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक साल के बाद प्रभावी होंगे.
हो सकता है चालान
नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 का जुर्माना और तीन महीने का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है. नए नियमों के अनुसार, इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए. सवारी की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए सवार को बच्चे को सेफ्टी हार्नेस से बांधना होता है, जो कि दो पट्टियों के साथ आता है.
दोपहिया वाहनों के लिए नए नियम चार साल तक के बच्चों के लिए भी अनिवार्य बनाते हैं कि वे पीछे की सवारी करते समय क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहनें. हेलमेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का पालन करना चाहिए. केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है.
इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था. इसमें सवारों के लिए बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया था.
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