सड़क परिवहन मंत्रालय ने अलग अलग कैटेगरी के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा के मोटर बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है, जिससे 1 अप्रैल से कार और दोपहिया वाहनों की बीमा लागत में बढ़ोतरी होने की संभावना है. संशोधित प्रीमियम दरों के अनुसार, निजी कारों के साथ 2019-20 में 2,072 रुपये की तुलना में 1,000 क्यूबिक क्षमता (सीसी) के लिए 2,094 का शुल्क लिया जाएगा. 


1,000 cc से 1,500 cc वाली निजी कारों पर 2019-20 के वित्त वर्ष में 3,221 रुपये की तुलना में 3,416 रुपये का प्रीमियम देना होगा. जबकि 1,500 सीसी से ऊपर की कारों के मालिकों को 7,890 रुपये की तुलना में 7,897 रुपये का प्रीमियम देना होगा. 150 सीसी से अधिक लेकिन 350 सीसी से कम के दोपहिया वाहनों के लिए प्रीमियम दरें 1,366 रुपये से शुरू होंगी और 350 सीसी से अधिक के दोपहिया वाहनों के लिए, संशोधित प्रीमियम 2,804 रुपये होगा.


कोविड -19 महामारी के कारण दो साल की मोहलत के बाद, संशोधित टीपी बीमा प्रीमियम 1 अप्रैल से लागू होगा. यह भी पहली बार है कि सड़क परिवहन मंत्रालय बीमा नियामक के परामर्श से टीपी दरों को अधिसूचित करेगा. इससे पहले, बीमा नियामक IRDAI द्वारा TP दरों को अधिसूचित किया गया था.


परिवहन मंत्रालय की मसौदा अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि इलेक्ट्रिक निजी कारों, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, बिजली के सामान ले जाने वाले वाणिज्यिक वाहनों और इलेक्ट्रिक यात्री-वाहक वाहनों के लिए 15 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव है. हाइब्रिड वाहनों के लिए, पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन के रूप में मोटर टीपी प्रीमियम दरों पर 7.5 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव किया गया है.


30KW से अधिक की इलेक्ट्रिक निजी कारों पर 1,780 रुपये का प्रीमियम लगेगा, जबकि 30 KW से अधिक लेकिन 65 KW से कम वालों के लिए 2,904 रुपये का प्रीमियम होगा. वाणिज्यिक वाहनों (12,000 किलोग्राम से अधिक लेकिन 20,000 किलोग्राम से कम) को ले जाने वाले सामानों का प्रीमियम 2019-20 में 33,414 रुपये से बढ़कर 35,313 हो जाएगा. परिवहन मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना पर मार्च के आखिर तक सुझाव मांगे हैं.


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