Traffic Rule Break: मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार सड़क पर दोपहिया वाहन चलाने के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य है. अधिकतर लोग इस नियम का पालन भी करते हैं. लेकिन कई बार हेलमेट पहनने के बाद भी लोगों का चालान कट जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर उनकी गलती क्या थी. आपके साथ ऐसा न हो इसलिए आज हम बताने वाले हैं कि आपको बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनने के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए.  


क्या है नियम


मोटर वाहन अधिनियम के इस नियम को तो सभी जानते हैं कि सड़क पर दोपहिया वाहन चलाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य है और इस नियम के उल्लंघन पर भारी चालान भी भरना पड़ता है. लेकिन अधिकतर लोगों को यह नियम नहीं पता होता है कि हेलमेट पहनने के बाद यदि उसके स्ट्रिप को लॉक नहीं किया गया है तो भी उनका चालान काटा जा सकता है. यदि आप भी हेलमेट पहनते हैं लेकिन उसके स्ट्रिप को नहीं बांधते तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपका ₹2000 का चालान काटा जा सकता है. 


क्यों जरूरी है यह नियम


इस नियम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में व्यक्ति के जान को बचाना है. मोटर वाहन अधिनियम 194डी के मुताबिक बाइक चलाने के दौरान हेलमेट न पहनने पर ₹1000 का चालान और वहीं बिना बीआईएस मार्क के हेलमेट के इस्तेमाल पर भी ₹1000 का चालान काटा जा सकता है, जबकि बिना स्ट्रिप लॉक किए हुए हेलमेट पहनने पर 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है.


ये काम करने पर 25 हजार का चालान


मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199A के अनुसार यदि कोई नाबालिक ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़क पर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावको को ₹25,000 का चालान या 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.


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