BS-III Vehicles Banned: दिल्ली में इन वाहनों पर लगा बैन, कहीं आपकी गाड़ी भी तो नहीं है शामिल, कटेगा तगड़ा चालान
Traffic Rules: दिल्ली शहर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा है जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस सख्त है. ऐसी गाड़ियों के ख़िलाफ सख़्ती से एक्शन लिया जा रहा है.
Delhi Traffic Police Challan: पिछले कुछ समय से दिल्ली और उसके आस पास के इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर लगातर बढ़ रहा है और तमाम प्रयासों के बावजूद भी यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया है. यहां की हवा में दिनभर धुंध जैसी स्थिति बनी रहती है. इस समस्या से निपटने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें अब दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रशासन ने सख्तियां लगाते हुए पेट्रोल से चलने वाले बीएस 3 और डीजल से चलने वाले बीएस 4 डीजल वाहनों पर बैन लगा दिया है और इसका कड़ाई से पालन भी कराया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे वाहन को सड़क पर लेकर निकलने वाले लोगों का तुरंत चालान काटा जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस अब तक लगभग 6000 लोगों पर जुर्माना लगा चुकी है.
कब तक रहेगा प्रतिबंध?
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता जहरीली हो जाने के कारण राज्य में 13 नवंबर यानी की आज तक ऐसे वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध लगा रहेगा. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार तक की 5,882 ऐसे ही वाहनों का चालान कर चुकी है. ऐसे में यदि आप भी इसी राज्य में रहते है और ऐसे ही वाहन के मालिक हैं तो इस समस अपनी गाड़ी लेकर बाहर न निकलने में ही समझदारी है.
कितना लगेगा जुर्माना?
यह नियम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत बने इस नियम के बारे में बताते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि था, दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाले वाहनों का इस नियम को न मानने वाले लोगों का 20 हजार रुपये का चालान काटने का प्रावधान किया गया है. यह व्यवस्था फिलहाल 13 नवंबर यानी की आज तक जारी रहेगी. यह व्यवस्था आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों पर नहीं लागू होगा.