पिछले कुछ समय से केंद्री सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय सड़क सुरक्षा को लेकर काफी सख्त होता नजर आ रहा है. वहीं अब सरकार इसमें और सख्ती करने जा रही है. दरअसल साल 2017 में विभाग ने कार के आगे लगने वाले बुलबार पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई थी. इसके बावजूद वाहन मालिक का उल्लंघन करते दिख रहे हैं. ऐसे में अब सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है. आइए जानते हैं ऐसे लोगों पर कितना जुर्माना होगा.
क्या होता है बुलबार?
कई कार मालिक कार में सेफ्टी और इसे अच्छा लुक देने के लिए कार के फ्रंट में बोनट के आगे लगवाते हैं. लेकिन इसके लगने से एक्सीडेंट के समय एयरबैग्स के खुलने में परेशानी होती है और चोट और भी गंभीर नुकसान हो सकता है. साथ ही इससे पैदल चल रहे लोगों के लगने का भी खतरा बना रहता है. इसलिए सरकार ने कार में इसके लगाने पर पाबंदी लगा रखी है.
इतना है जुर्माना
कोई कार मालिक अगर कार के आगे बुलबार लगवाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182A(4) के तहत पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा छह महीने की सजा का भी प्रावधान है. जुर्माने बचने के लिए आपको चाहिए कि कार में लगे बुलबार को फौरन हटवा लिया जाए.
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