Traffic Police Cut Challan: भारत में शहरों से लेकर हाईवे तक गाड़ी चलाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं. इन नियमों को लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. वहीं अगर कोई व्यक्ति इन यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो ट्रैफिक पुलिस उस वाहन का चालान काट लेती है. वाहनों पर नजर रखने के लिए आज के समय में कई आधुनिक मशीन आ चुकी हैं, जिससे आप कहीं भी गाड़ी चला रहे हों, वहां रूल ब्रेक होते ही ऑटोमेटिक चालान कट जाता है.


हाईवे पर कैसे कटता है चालान?


हाईवे पर गाड़ी चलाते समय गाड़ी की स्पीड को ध्यान में रखना जरूरी है. अगर कोई वाहन तय लिमिट से ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाता है तो उस वाहन का ऑटोमेटिक ही चालान कट जाता है, जिसका नोटिफिकेशन उसके वाहन से जुड़े मोबाइल नंबर पर पहुंच जाता है. लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के बिना ये चालान कैसे कट गया.


हाईवे पर वाहनों की मॉनिटरिंग करने के लिए ट्रैफिक पुलिस स्मार्ट मशीन के साथ तैनात रहती है. इन स्मार्ट मशीन की मदद से काफी दूर पहले से ही किसी गाड़ी की स्पीड मॉनिटर कर ली जाती है. इस मशीन पर अगर गाड़ी की स्पीड के तय लिमिट से ज्यादा होने पर तुरंत ही चालान कट जाता है.


एक्सप्रेसवे पर क्या है स्पीड लिमिट?


आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) ने साल 2019 में एक बिल जारी किया था. इस नियम के मुताबिक, 302 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से अगर कोई कार तीन घंटे से पहले बाहर निकल जाती है, तो उस गाड़ी का चालान कट जाता है. एक्सप्रेसवे पर कारों के लिए स्पीड लिमिट 100 kmph है. वहीं बड़े वाहन जैसे ट्रक के लिए ये स्पीड लिमिट 60 kmph है. 


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