Color Change Rules for Vehicles: भारत में कारों पर पेंट या रंग बदलने को लेकर सख्त कानून बनाया गया है. अगर आप अपनी गाड़ी का रंग बदलते हैं तो इसे कानूनी रूप से RTO में रजिस्टर कराना जरूरी होता है. भारतीय मोटर वाहन अधिनियम कहता है कि कार के रंग को बदलने के लिए गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में अपडेट होना अनिवार्य है. अगर आप बिना कोई जानकारी दिए कार का रंग बदल देते हैं और इसे अपडेट नहीं करते तो आपको इसके लिए बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है. 


अब आपके लिए जानना जरूरी है कि वो नियम क्या है जो कार के रंग बदलने को लेकर हैं. अगर आप अपनी कार के मूल रंग को बदलना चाहते हैं और किसी और कलर में पेंट करवा देते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि कार की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बदलाव करें. इसके साथ ही जब आप आरटीओ को सूचित करते हैं तो वो आपकी कार के नए रंग को आरसी में दर्ज करेगा.


ऐसी स्थिति में लग सकता है भारी जुर्माना


कानूनी रूप से यह प्रोसेस कार के नए रंग को मान्यता देता है. एक चीज आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अगर आप बिना आरटीओ को सूचित किए रंग बदलते हैं और पुलिस चेकिंग के दौरान ये चीज पकड़ लेती है तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कार जब्त कर ली जाए. 


अगर आप कार में कोई ऐसा बदलाव करवाना चाह रहे हैं, जिससे कार का मूल स्वरूप बदल जाए तो ऐसे में आपको अपने क्षेत्र के RTO कार्यालय में जाकर इस बदलाव के लिए कुछ फीस देनी होगी और उसे कार की RC में दर्ज करवाना होगा. इसके बाद आप इसका कलर चेंज करवा सकते हैं. 


अपनी कार में मॉडिफिकेशन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना जरुरी है कि कार के मूल स्वरूप में कोई बदलाव न हो रहा हो. जैसे अगर आप अपनी गाड़ी के टायर्स बदलवाना चाहते हैं, तो आप बदलवा सकते हैं. लेकिन नए टायर्स का गाड़ी के टॉप मॉडल से मैच करना बेहद जरूरी है. अगर आप ऐसे टायर्स डलवा लेते हैं जो उस वाहन के मॉडल से फिट नहीं होते तो उसे गैर कानूनी माना जायेगा. 


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