Car Washing Rule in Gurugram: अगर आप साफ पानी से कार की धुलाई कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. गुरुग्राम के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साफी पानी को बर्बाद करने वालों पर रोक लगाने के लिए ये फैसला लिया है, जिससे गुरुग्राम के ज्यादातर हिस्सों की पानी की समस्या को सुलझाया जा सके. बेंगलुरु में भी साफ पानी से कार धोने वालों के खिलाफ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
क्या है नया नियम?
गुरुग्राम के नागरिक निकाय (Civic Body) ने गुरुग्रामवासियों से कहा है कि सुबह पांच बजे से लेकर नौ बजे के बीच में पीने योग्य पानी से अपने वाहन की धुलाई न करें. इसके साथ ही ये भी सूचना जारी की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करेगा, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस व्यक्ति पर पांच हजार रुपये का फाइन लगाएगा.
वहीं, अगर किसी ने एक बार के बाद दोबारा इस कानून को तोड़ा, तो उस व्यक्ति के घर का पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा. इसके साथ ही उस व्यक्ति को एक बार और 5000 रुपये जुर्माने के तौर पर भरने पड़ेंगे और पानी का कनेक्शन जुड़वाने के लिए 1000 रुपये अलग से देने होंगे.
पानी को बचाने के लिए ठोस कदम
गुरुग्राम के नागरिक निकाय के मुताबिक, सप्लाई लाइन में मोटर और पंप की लगातार इंस्टॉलेशन से गुरुग्राम के कई क्षेत्रों में पानी की कमी देखने को मिल रही है. गुरुग्राम के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर नरहारी सिंह बैंगर ने बताया कि नागरिक निकाय पूरे गुरुग्राम में गैर-कानूनी कार वॉशिंग सेंटर का भी पता लगा रहा है. नागरिक निकाय का उद्देश्य इन सेंटर्स का पता लगाकर उन्हें बंद कर देना है. इसके साथ ही इन कार वॉशिंग सेंटर के पानी के कनेक्शन को भी काट दिया जाएगा.
गुरुग्राम से पहले बेंगलुरु में लागू है नियम
कर्नाटक वॉटर सप्लाई और सीवर बोर्ड ने मार्च 2024 में ही इस नियम को लागू कर दिया था. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हाल ही में पानी की कमी को लेकर खबर सामने आई थी. बेंगलुरु में ग्राउंड वॉटर लेवल अपने निचले स्तर पर पहुंच गया था. इसके लिए वहां के नागरिक निकाय ने पीने योग्य पानी से कार धोने के खिलाफ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का ऐलान किया और इस नियम को लागू किया गया.
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