How To Transfer Registration Certificate: भारत में पुरानी कारों की बाजार में मांग और बिक्री में वृद्धि देखी जा रही है. खास तौर पर कोविड-19 महामारी में लोगों ने अपने वाहनों से चलने पर जोर दिया है. इसके साथ ही, लोग नई कार के लिए एक साथ बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करने की जगह पर पुरानी कार खरीदकर अपना काम चलाने को बेहतर विकल्प मान रहे हैं. ऐसे में आपको बता दें कि जब कोई पुरानी कार खरीदी या बेची जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर कराना होता है. तो चलिए आज हम आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं.


अपने आरटीओ के दायरे में कार खरीदना या बेचना
अगर पुरानी कार होम आरटीओ (यानी मौजूदा आरटीओ क्षेत्र में ही) के अधिकार क्षेत्र में खरीदी या बेची जाती है, तो विक्रेता और खरीदार दोनों को फॉर्म 29 और फॉर्म 30 पर हस्ताक्षर करने होंगे और इन्हें आरटीओ में जमा करना होगा. फॉर्म 35 भी आरटीओ में जमा करना होगा, यदि वाहन अभी भी एचपी (Hypothecation) के अधीन है, तो बैंक की एनओसी भी चाहिए होगी.


एक ही राज्य में एक अलग आरटीओ क्षेत्र में खरीदना या बेचना
अगर इस्तेमाल की गई कार एक ही राज्य में एक अलग आरटीओ के दायरे में खरीदी या बेची जाती है, तो विक्रेता और खरीदार को फॉर्म 28, फॉर्म 29 और फॉर्म 30 पर हस्ताक्षर करने होते हैं और एनओसी हासिल करने के लिए इन्हें विक्रेता के स्थानीय आरटीओ में जमा करना होता है. यह एनओसी, फॉर्म 29 और फॉर्म 30 के साथ वाहन पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए खरीदार के आरटीओ में जमा करनी होगी.


अलग राज्य में खरीदना या बेचना
अगर पुरानी कार पंजीकरण के मूल स्रोत से अलग राज्य में बेची जाती है, तो खरीदार और विक्रेता को फॉर्म 28, फॉर्म 29 और फॉर्म 30 पर हस्ताक्षर करने होंगे और एनओसी हासिल करने के लिए विक्रेता के आरटीओ में जमा करना होगा. पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए इस एनओसी को फॉर्म 29 और फॉर्म 30 के साथ खरीदार के आरटीओ में जमा करना होगा. फिर कार को खरीदार के राज्य में फिर से पंजीकृत करना होगा. यहां फिर से रोड टैक्स का भुगतान करना होगा.


जरूरी दस्तावेज
पुरानी कार के विक्रेता को कार बेचते समय पैन कार्ड की कॉपी जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे. वहीं, कार के खरीदार को अपने पैन कार्ड की एक प्रति, उस पर स्थायी पते के साथ पते का प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण और पासपोर्ट आकार का फोटो जमा करना होगा.



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