Traffic Rules: कभी-कभी जल्दबाजी में और कभी-कभी गलती या जानबूझकर, हम कार को कहीं भी पार्क कर के कुछ काम निपटाने चले जाते हैं. लेकिन जब वापस लौटते हैं, तो कार गायब हो चुकी होती है. यानि ट्रैफिक पुलिस आपकी कार को उठाकर कर ले जा चुकी होती है. इसका एक कारण ट्रैफिक नियमों की सही जानकारी का न होना भी है. हम आपको ऐसे ही कुछ ट्रैफिक नियम की जानकारी देने जा रहे हैं, ताकि आप इस तरह के चालान से बच सकें.


कार ऐसे करें पार्क नहीं होगा चालान


अगर आपने जल्दबाजी में नो पार्किंग में कार पार्क कर दी है. तब भी पुलिस तुरंत आकर आपकी कार को लेकर नहीं जा सकती है. पुलिस लाउडस्पीकर पर चेतावनी देकर कुछ समय वाहन मालिक का इंतजार करने के बाद वाहन मालिक के न आने पर ही कार को टो करके ले जा सकती है. इसलिए अगर आपका काम कुछ समय का है. तो आप फटाफट निपटा सकते हैं.


अगर आपकी कार कहीं नो पार्किंग या ऐसी जगह खड़ी है और उसमें कोई बैठा है. तो आपकी की कार का न टो चालान किया जा सकता है, न ही कार को टो करके ले जाया जा सकता है. अगर आपकी कार ट्रैफिक का कारण बन रही है. तो पुलिस आपसे कार हटाने के लिए कहेगी और कार न हटाने पर तब चालान करेगी.


कार टोइंग नियम


रोड रेगुलेशन 1989, के सेक्शन 20 के तहत सड़क किनारे ऐसे वाहनों पर कार्रवाही की जा सकती है या उसे खींचा या टो किया जा सकता है, जिनमें ड्राइवर मौजूद नहीं हो. वाहन खींचने के लिए किसी क्रेन या दूसरी गाड़ी पर किसी अन्य उपकरण का होना जरूरी है. लेकिन खराब वाहन, रजिस्टर्ड ट्रेलर, साइड कार, या डिलीवरी वाहन आदि को इस नियम से छूट दी गयी है.


नो पार्किंग पर जुर्माना


नो पार्किंग एरिया में खड़ी कार पर मौजूदा नियम के तहत ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है. जिसके लिए अलग-अलग चालान राशि का प्रावधान है. यह चालान बड़े वाहनों से लेकर छोटे वाहनों तक 2,000 रूपये से लेकर जगह और वाहन के हिसाब से 200 रूपये (दोपहिया वाहन के लिए) तक लिया जा सकता है.


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