New Cab Policy: जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने प्राइवेट वाहनों के लिए एक नयी पॉलिसी तैयार की है. जिसके अनुसार अब निजी वाहनों को भी कमर्शियल वाहनों में रजिस्टर्ड करवाकर स्कूल के बच्चों ले जा सकेंगे. पॉलिसी के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट निजी वाहनों में स्पीड गवर्नर और रूफ करियर जैसे कुछ बदलाव करवाने के बाद इसके लिए अनुमति दे देगा.


कब से  होगी लागू


इस पॉलिसी को सभी विभागों के पास जांच के लिए भेजा गया है. सभी विभागों से स्वीकृति मिलने के बाद लागू कर दिया जायेगा.


निजी वाहन पर ऐसे मिलेगा कमर्शियल सर्टिफिकेट


अभी अगर कोई व्यक्ति अगर स्कूल के बच्चों के लिए कैब चलाना चाहता है, तो उसे वर्तमान में लागू नियमों के मुताबिक उसे नया वाहन खरीदना होगा और उसे स्कूल कैब कैटागरी के अंदर रजिस्टर्ड करवाना होगा. लेकिन नयी पॉलिसी आने के बाद, वैध सर्टिफिकेट के साथ सीएनजी वाहन को कमर्शियल वाहन की कैटेगरी में रजिस्टर्ड करवाकर स्कूल के बच्चों को लाना ले जाने के लिए परमिट लिया जा सकेगा.


दस साल पहले जोड़ा गया था ये नियम


वर्तमान स्कूल कैब पॉलिसी को 2007 में लागू किया गया था. जिसके 10 साल बाद इसमें एक  और नियम जोड़ा गया. जिसके अनुसार इस केटेगरी में केवल नए वाहनों को ही रजिस्टर किया जा सकेगा. 


नयी पॉलिसी से क्या होगा फायदा


दिल्ली सरकार की आने वाली नयी पॉलिसी से सबसे ज्यादा फायदा ऐसे लोगों को होगा, जिनकी कार काफी कम चलती है. ऐसे लोग अपनी कार से कुछ इनकम भी कर सकते हैं. साथ ही मौजूदा कैब में ज्यादा बच्चों को भरकर ले जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. जैसा कि कभी-कभी देखने को मिलता है. स्कूल कैब में तय नियम से ज्यादा बच्चों को बिठाने से किसी तरह की अनहोनी का का भी खतरा बना रहता है. नियमों में बदलाव होने से स्कूल कैब के वाहनों में बढ़ोत्तरी होगी.


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