OLA in Delhi: इसी साल फरवरी में दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिल्ली में चलने वाली बाइक टैक्सी को बन कर दिया था जिसका नुकसान उबर, ओला और रपिडो जैसी दिग्गज टैक्सी एग्रीगेटर्स को उठाना पड़ा था. हालांकि अब दिल्ली सरकार ने नई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 को पेश कर दिया है. लेकिन इसके साथ कुछ जरुरी शर्तों का प्रावधान किया गया है जिसके बारे में हम आगे जानकारी देने जा रहे हैं.


इस नई स्कीम के तहत दिल्ली के अंदर टैक्सी की सर्विस उपलब्ध करवाने वाले टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक ही होंगे ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये नियम दिल्ली की ईवी पॉलिसी 2020 में शामिल हैं, जिसमें डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर्स को भी शामिल किया गया है. इस नई स्कीम का ड्राफ्ट दिल्ली के राजयपाल को भेजा गया है जोकि स्वीकृति के बाद पब्लिक फीडबैक के लिए भी रखा जायेगा और स्वीकृति मिलने के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा लागू कर दिया जायेगा.


मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 उस व्यक्ति और संस्था के ऊपर लागू होगा जो ऑनबोर्ड और गाड़ियों की पूरी फ्लीट को मैनेज करने का काम करता है, जिसका उपयोग वह किसी व्यावसायिक काम के लिए करता हो. 


ये स्कीम केवल पैसेंजर्स की सेफ्टी का ही ख्याल नहीं रखती इसे ईवी ट्रांजिशन को भी ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. वहीं सभी एग्रीगेटर्स के लिए ये जरुरी कर दिया गया है की सभी गाड़ियों में पैनिक बटन, किसी इमरजेंसी वाली स्थिति के लिए 112 (दिल्ली पुलिस के लिए) नंबर होना भी जरुरी है. इसके अलावा इस स्कीम के तहत सर्विस प्रोवाइड करने वाले को व्हीकल फिटनेस, प्रदूषण कंट्रोल और परमिट की वेलिडिटी का भी प्रावधान किया गया है.


इसके अलावा भी इसमें कुछ प्रावधान किये गए हैं जिसके मुताबिक इस पालिसी के लागू होने के नोटिफिकेशन जारी होने के 4 साल बाद सभी दो पहिया और तीन पहिया वाहनों का इलेक्ट्रीफाई होना जरुरी है. इसी तरह नोटिफिकेशन के पांच साल बाद सभी नए कमर्शियल गाड़ियों का एलेक्ट्रीफाई होना जरुरी है. इसके अलावा एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स का भी 1 अप्रैल 2030 तक इलेक्ट्रीफाई करना जरुरी है.


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