अमूमन लोग चालान कटने के दो-चार कारणों से ही वाकिफ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. मोटर-व्हीकल एक्ट 2019 जब संसोधित किया गया तब इसमें कुछ बदलाव किये गए थे. आइये आपको बताते हैं ये क्या बदलाव क्या थे और इस पर जुर्माना क्या है.


जूते पहनना जरूरी:


जिस तरह लोगों को बिना हेलमेट पहने अपनी सुरक्षा को ताक पर रख कर दो पहिया वाहन चलाते हुए देखा जा सकता है. उसी तरह चप्पल या सेंडल पहनकर भी टू-व्हीलर चलाते हुए आपको काफी लोग दिख जायेंगे. जबकि ये न केवल दोपहिया वाहन चलाने वाले के लिए किसी दुर्घटना के समय ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है वल्कि ये ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में भी आता है. जिसके कारण पकड़े जाने पर आपका चालान भी कट सकता है.


कितना कटेगा चालान:


अगर आप दोपहिया वाहन चलाते वक्त चप्पल या सैंडल पहने हुए पकड़े जाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक आप ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के दोषी होने के कारण जुर्माना भरने के लिए बाध्य किये जा सकते हैं. और इसके लिए आपको कम से कम 1000 रूपये के चालान भरना पड़ सकता है. और यही गलती बार-बार दोहराने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.


ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट:


इसी तरह अगर दोपहिया वाहन चलाते हुए आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है और आपसे वैध्य कागजात दिखाने के लिए कहती है तो आपको वाहन के कागज के साथ-साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाना होगा. दोनों ही कागज न होने पर आपके खिलाफ करवाई हो सकती है. साथ ही आपको अपने वाहन का प्रदूषण सेर्टिफिकेट भी साथ रखना अनिवार्य है. वही अगर आपने हेलमेट भी नहीं पहना है तो आपके जुर्माने की राशि में बढ़ोत्तरी हो सकती है. क्योंकि दोपहिया वाहन चलाते हुए न केवल आपको हेलमेट लगाना है बल्कि हेलमेट की स्ट्रिप को भी ठी क से बंद करनी है ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में हेलमेट सिर से निकलने न पाए और आपका सिर गंभीर चोट लगने से बच जाये.


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