How Get Vehicle Fitness Certificate From RTO: सड़क पर चलने के लिए किसी भी वाहन का वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट (FC) होना जरूरी है. इससे यह पता चलता है कि वह वाहन सड़क पर चलने के लिए फिट हैं. यह फिटनेस सर्टिफिकेट RTO से ही जारी किया जाता है. प्राइवेट और कमर्शियल, दोनों तरह के वाहनों के लिए ही यह जरूरी होता है. ऐसे में आज हम आपको FC के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाले हैं.


फिटनेस सर्टिफिकेट का ऑफलाइन प्रोसेस
फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके हैं. दोनों तरीकों से आप फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ऑफलाइन प्रोसेस में सबसे पहले आपको फॉर्म 20 और 38 लेने के लिए अपने रीजनल आरटीओ ऑफिस जाना होगा. दोनों फॉर्म्स में जरूरी जानकारी भरकर मांगे गए डाक्यूमेंट्स उसके साथ जोड़ने होंगे. RTO में इसकी फीस जमा करनी होगी. फिर, आपसे वाहन को RTO लाने के लिए कहा जाएगा, इसके बाद अधिकारी उसे चेक करेंगे तथा तय करेंगे कि वह वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट देने योग्य है या नहीं.


फिटनेस सर्टिफिकेट का ऑनलाइन प्रोसेस
वहीं, दूसरी ओर ऑनलाइन प्रोसेस में और भी आसान है. ऑनलाइन प्रोसेस अधिक सुविधाजनक है. आपको बस ऑफीशियल पोर्टल, परिवहन सेवा पर जाकर अपनी कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉग इन करना है. लॉन्ग इन करने के बाद ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ में जाकर ‘फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई’ के विकल्प पर क्लिक करें. यहां चेसिस नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरें. वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, वह भरें. इसके साथ ही जो भी जरूरी जानकारी मांगी जाए, वह भी भरनी होगी. फिर, फीस पेमेंट करें. अब आपको एप्लीकेशन लेटर और एक ऑनलाइन चालान मिलेगा.


FC के जरूरी डॉक्यूमेंट
जब भी आप किसी वाहन के FC के लिए अप्लाई करें, तब अपने पास जरूरी डाक्यूमेंट्स रखें. इनमें फॉर्म 20, फॉर्म 21, फॉर्म 22, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पेमेंट किए गए रोड टैक्स की रिसिप्ट, वाहन का ऑरिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट, वैलिड आईडी, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, परमिट का सर्टिफिकेट और पेमेंट फीस रिसिप्ट शामिल है. 



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