RC Transfer For Used Cars: अगर आप कोई पुराना वाहन खरीद या बेच रहे हैं तो आपको कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए. इनमें से एक जरूरी बात यह है कि वाहन की RC (Registration Certificate) ट्रांसफर कराना न भूलें. इस बात का ख्याल वाहन खरीदने वाले और वाहन बेचने वाले, दोनों को रखना जरूरी है क्योंकि, वाहन खरीदते या बेचते समय आरसी ट्रांसफर करना अति आवश्यक होता है. ऐसा न कराने पर कार मालिक परेशानी में भी फंस सकता है.


RC Transfer नहीं कराने पर क्या होगा?
इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं. मान लीजिए आपने कार बेची और उसके नए मालिक के नाम पर RC ट्रांसफर नहीं कराई. अब कार का नया मालिक उस कार को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करता है, या उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो प्रशासन सबसे पहले उसी शख्स की तलाश करती है, जिसके नाम पर कार रजिस्टर होगी यानी जिसका नाम RC पर होगा या मान लीजिए कार का चालान ही कटता है, तो ऐसी स्थिति में भी चालान उसी के घर पहुंचेगा, जिसके नाम पर कार होगी. 


यह भी पढ़ें: Toyota Hilux का भारत में लॉन्च जल्द, 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ मिल सकता है केवल इस इंजन का ऑप्शन


कानून की नजर में कार का मालिक कौन?
दरअसल, कानूनी तौर पर गाड़ी का असली मालिक वही माना जाता है, जिसके नाम पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है. इसलिए हमेशा यह बात याद रखें कि गाड़ी खरीदते और बेचते समय आरसी ट्रांसफर कराना ना भूलें. इस काम को प्राथमिकता के साथ कराएं. भारत में बिना आरसी के गाड़ी चलाना गैर कानूनी माना जाता है. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है.


यह भी पढ़ें: Upcoming Bike: इस महीने आने वाली हैं ये नई बाइक, एक तो पापा की 'Cool' मोटरसाइकिल है


RC ट्रांसफर कहां से होती है?
वर्तमान में कई ऐसे प्लेटफार्म आ गए हैं, जहां न सिर्फ पुरानी गाड़ियों को खरीदा और बेचा जाता है बल्कि आरसी ट्रांसफर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे ग्राहकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े. हालांकि, अगर आप खुद से RC ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आप संबंधित RTO से ऐसा करा सकते हैं. इसके लिए कम से कम वाहन के पुराने और नए, दोनों मालिकों को एक बार RTO जाना पड़ता है. जरूरी फॉर्म और दस्तावेज जमा कराने होते हैं.


Car loan Information:

Calculate Car Loan EMI