Maruti Recalled Dzire: मारूति को रिकॉल करनी पड़ी अपनी ये लोकप्रिय कार, जानें क्या इसकी बड़ी वजह
Car Recall Policy: आपको बता दें कि भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने पिछले साल मोटर वाहन एक्ट (1988) में बदलाव करके मोटर वाहन निर्माता ब्रैंड्स हेतु रिकॉल पॉलिसी को अनिवार्य कर दिया है.
Maruti Dzire Tour S CNG: देश में सबसे ज्यादा कारों की बिक्री करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी बेहद लोकप्रिय कार डिजायर (Dzire) का टूर-S CNG वेरिएंट को मार्च 2022 में लांच किया था. लेकिन अब कंपनी इसमें कुछ गड़बड़ियों के मिलने के बाद इन्हें वापस बुलाने का फैसला किया है. अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मारूति ने इस कार की केवल 166 यूनिट्स को रिकॉल किया है, जिसकी फिलहाल कंपनी कुछ टेस्टिंग करेगी और आवश्यकता पड़ने पर और अधिक यूनिट्स को भी वापस बुलाया जा सकता है.
क्या है रिकॉल का कारण?
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी को 6 अगस्त 2022 से 16 अगस्त 2022 के बीच बनी कारों के एयरबैग कंट्रोल यूनिट में कुछ गड़बड़ी पाए जाने के बाद 166 यूनिट्स डिजायर टूर-S CNG कार को रिकॉल किया है. कम्पनी इस गड़बड़ी की फ्री में ठीक करेगी.
Maruti Dzire Tour S CNG की खासियत
इस कार में इंजन स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम, पावर-एडजस्टेबल ORVMs, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, LED टेललाइट्स और हेडलाइट्स, क्रैश सेंसर, इंजन इम्मोबिलाइजर, ड्यूल एयरबैग, EBD के साथ ABS, फ्लैट-बॉटम पावर स्टीयरिंग व्हील, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, की-लेस एंट्री जैसे ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं.
इंजन
इस कार में पावर के लिए एक फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ 1.2 लीटर के K12M VVT पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 71 बीएचपी की पावर और 95 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है. यह कार सीएनजी पर 31.12 km/kg का माइलेज देती है. इस कार का एक फ्लीट कैब वेरिएंट भी फैक्ट्री-फिटेड CNG किट के साथ बाजार में उपलब्ध है. इस कार सहित अब बाजार में मारुति की 9 सीएनजी कारें मौजूद हैं. इस कार की शुरूआती एक्स शोरूम कीमत 6.05 लाख रुपए है.
ये है रिकॉल का नियम
भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने पिछले साल मोटर वाहन एक्ट (1988) में बदलाव करके मोटर वाहन निर्माता ब्रैंड्स हेतु रिकॉल पॉलिसी को अनिवार्य कर दिया है. इस पॉलिसी के अनुसार यदि ग्राहक से शिकायत मिलने के बाद वाहन निर्माता कंपनी गाड़ी को रिकॉल करने से मना करती है तो कंपनी पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का हर्जाना भरना पड़ेगा. इसलिए कंपनियां शिकायत मिलने पर गाड़ियों को वापस बुलाने के लिए बाध्य हैं.
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