Challan on PUC in Delhi: सर्दियां शुरू होते ही देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगती है. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार 25 अक्टूबर से बिना पॉल्यूशन (PUC) सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन न दिया जाये इसके लिए नया नियम लाने की तैयारी में है. साथ ही जिन लोगों ने अपने वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नया नहीं बनवाया है उन पर अच्छा खासा जुर्माना भी लिया जायेगा. इसलिए अगर आपके पास ईंधन से चलने वाला कोई वाहन है तो आप अपना सर्टिफिकेट चैक कर लें कहीं उसकी वैलिटी ख़त्म न हो गयी हो.


नया नियम:


पर्यावरण मंत्री, दिल्ली सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि देश की राजधानी दिल्ली में 25 अक्टूबर से जिन वाहनों का PUC (Pollution-under-control) सर्टिफिकेट वैध होगा उन्हीं को पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा. साथ ही दिल्ली सरकार 3 अक्टूबर से प्रदूषण के कार्य पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए नियंत्रण कक्ष की शुरुआत कर देगी. इसलिए व्हीकल ऑनर को अपना PUC सर्टिफिकेट चेक कर लेना चाहिए ताकि इसकी वजह से होने वाली दिक्कतों स बचा जा सकते.


जानकारी के मुताबिक राजधानी क्षेत्र में 17 लाख से ज्यादा वाहनों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) की वैधता ख़त्म हो चुकी है. इसलिए दिल्ली सरकार का पर‍िवहन व‍िभाग बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेज रहा है और उनसे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त करने अथवा जुर्माना भरने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दे रहा है. जानकारी के मुताबिक नोटिस भेजने के बाद भी अगर व्हीकल ऑनर ने एक सप्ताह के अंदर वैध PUC नहीं बनवाया तो मोबाइल पर 10,000 रुपए का ई-चालान भेज दिया जाएगा और वर्चुअल तरीके से इसकी जानकारी अदालत को दे दी जाएगी. दिल्ली में लगभग 17 लाख से ज्‍यादा वाहनों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्ट‍िफ‍िकेट की वैधता खत्म हो चुकी है. जिनमें 13 लाख दोपहिया और तीन लाख कार भी शाम‍िल हैं.


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