Mask In Car: अब नहीं लगेगा जुर्माना, कार में अकेले होने पर मास्क पहनने की जरूरत नहीं
Delhi Government Order: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, 'दिल्ली में अब कार में अकेले व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा.'
No Mask Needed While Driving Alone: दिल्ली सरकार ने कार चलाने वालों को राहत दी है. सरकार ने कार में अकेले ड्राइविंग करने के दौरान मास्क लगाने वाले अपने फैसले को बदल दिया है. अब अगर आप दिल्ली में अकेले कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है. आप बिना मास्क लगाए भी कार ड्राइव कर सकते हैं. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी दी है. मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, 'दिल्ली में अब कार में अकेले व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा.'
इसका मतलब है कि अब पुलिस इसके लिए आपका चालान नहीं काटेगी. अभी तक अगर आप बिना मास्क लगाए कार चलाते थे तो पुलिस आपका दो हजार रुपये तक का चालान काटती थी. बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान अकेले कार चलाते समय मास्क लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को बेतुका करार दिया था. कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने इसे अभी तक वापस क्यों नहीं लिया. यह असल में बेतुका (दिल्ली सरकार का वह आदेश, जिसमें उसने अकेले कार चलाने वाले शख्स के लिए भी मास्क अनिवार्य किया था) है.
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बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ सबसे ज्यादा उपयोगी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही हैं. अगर व्यक्ति मास्क लगाकर रखता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है तो बहुत हद तक संभावना है कि वह कोरोना वायरस संक्रमण से बच जाए. लेकिन अगर इसमें सावधानी नहीं बरती जाए तो कोरोना का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में अभी तक दिल्ली में कार के अंदर अकेले व्यक्ति के लिए मास्क अनिवार्य था लेकिन अब ऐसा नहीं है. कार में अकेले शख्स के मास्क न पहनने पर अब कोई जुर्माना नहीं लेगा.
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