(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Old Car Tips: कहीं पुरानी गाड़ी खरीदकर पछताना न पड़ जाए, इसलिए तुरंत करें ये काम
कार खरीदने के तुरंत बाद उसे जल्द ही डीएमवी के साथ पंजीकृत कराना अनिवार्य है. निजी विक्रेता से कार खरीदने पर आपको डीएमवी के समक्ष सभी डॉक्यूमेंट्स संबंधित कार्यवाही पूर्ण करनी होती है.
Used Cars: बहुत से लोगों की यह चाहत होती है कि उनके पास भी एक कार हो. बजट कम होने के कारण काफी लोग नई कार नहीं खरीद पाते हैं. इसके एक विकल्प के तौर पर व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज्ड कारें भी खरीदते हैं. हालांकि पुरानी गाड़ी खरीदते समय कुछ विशेष बातें भी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए नहीं तो इन्हें खरीदना एक बड़ी मुसीबत भी बन सकता है.
यदि आप भी कोई यूज्ड गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको गाड़ी खरीदने के तुरंत बाद किए जाने वाले कुछ कामों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है. इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं पुरानी कार की खरीदारी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें.
करवाएं RC ट्रांसफर
जब भी कभी आप एक यूज्ड कार खरीदें तो जितनी जल्दी संभव हो गाड़ी की आरसी को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लें. क्योंकि इसी से आपके गाड़ी के मालिक होने जानकारी मिलती है. साथ ही इससे आपको यह भी जानकारी मिल जाएगी कि कार को बेचने वाला व्यक्ति ही उस कार का असली मालिक है या नहीं. इससे आप अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं. इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको DMV से संपर्क करना होगा.
सबसे पहले कराएं बीमा
यदि आप कोई पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो उसे रोड पर लेकर निकलने के पहले सबसे पहले उसका बीमा कराना बेहद जरूरी है. क्योंकि दुर्घटना होने की स्थिति में गाड़ी का इंश्योरेंस ही थर्ड पार्टी को हुए नुकसान और गाड़ी में हुई क्षति की भरपाई करता है.
एक्स्टेंडेड वारंटी का दें ध्यान
पुरानी गाड़ी खरीदते वक्त इसकी वारंटी के संबंध में पुराने मालिक से जरूर जानकारी कर लें. यदि गाड़ी पर पहले से कोई वारंटी उपलब्ध नहीं है आप नई सर्विस वारंटी भी ले सकते हैं, जिसके लिए बाजार में सस्ते से लेकर महंगे तक कई ऑप्शन मौजूद हैं जो गाड़ी के लिए छोटी-मोटी गड़बड़ी से लेकर बड़ी समस्याओं के लिए भी कवर ऑफर करते हैं.
रजिस्टर्ड होना है जरूरी
कार खरीदने के तुरंत बाद उसे जल्द ही डीएमवी के साथ पंजीकृत कराना अनिवार्य है. निजी विक्रेता से कार खरीदने पर आपको डीएमवी के समक्ष सभी डॉक्यूमेंट्स संबंधित कार्यवाही पूर्ण करनी होती है, जबकि डीलर से गाड़ी खरीदने पर वह ही इस कार्य को कर के देता है. इस प्रक्रिया की पूर्ति के इंश्योरेंस की कॉपी, VIN, गाड़ी के बिक्री का बिल, ओडोमीटर रीडिंग, पिछले मालिक के साइन किए गए जरूरी दस्तावेज जैसी चीजें चाहिए होती हैं.