Lockdown में सड़कें खाली देखकर गाड़ी दौड़ाई तो चुकानी पड़ेगी 'कीमत', ये हैं नियम
Over Speeding: सड़क पर भीड़ हो या ना हो, सड़क के लिए जो रफ्तार तय की गई है, आपको उसी रफ्तार से चलना चाहिए. अगर उस रफ्तार से ज्यादा तेज वाहन चलता पकड़ा गया, तो उसका चालान कट सकता है.
Over Speeding Challan: कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमाम जगहों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई गई हैं. कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे चुकी हैं. ऐसे में जिन शहरों में आमतौर पर सड़कों पर ज्यादा भीड़ देखने को मिलती थी, उन सड़कों पर अब कम भीड़ दिखती है. ऐसे में अगर आप सड़क को खाली पाकर अपनी कार उस पर तेज रफ्तार में दौड़ाने लगें तो यह आपको भारी पड़ सकता है क्योंकि, सड़क पर भीड़ हो या ना हो, सड़क के लिए जो रफ्तार तय की गई है, आपको उसी रफ्तार से चलना चाहिए. अगर उस रफ्तार से ज्यादा तेज वाहन चलता पकड़ा गया, तो उसका चालान कट सकता है.
हालांकि सरकारें फिलहाल लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में नहीं है. लॉकडाउन के अलावा सरकारें अन्य विकल्प तलाश रही हैं, जिनसे कोरोना वायरस संक्रमण भी काबू में हो जाए और कामकाज भी ठप ना हो. लेकिन, अगर लॉकडाउन लागू होता है तो उस स्थिति में सड़कें बिल्कुल खाली हो जाती हैं. सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सड़कों पर आते हैं. ऐसे में खाली सड़क पर गाड़ी तेज दौड़ाने की गलती न करें. नहीं तो आपको ओवर स्पीडिंग का चालान कट सकता है.
ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना
दिल्ली में कार की ओवरस्पीडिंग पर 2000 रुपये का जुर्माना है. इसके साथ ही ड्राइवर का लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है. ड्राइविंग लाइसेंस का जब्त होना एक गंभीर स्थिति होती है क्योंकि उसके बाद आप वाहन नहीं चला पाएंगे. ऐसे में आपको इस बात का बहुत सावधानी के साथ ख्याल रखना है कि जिस सड़क पर आप चल रहे हैं, उस सड़क पर चलने की अधिकतम रफ्तार कितनी है, हमेशा अधिकतम रफ्तार से कम रफ्तार पर ही वाहन चलाएं.
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