Challan For Expired PUC Certificate- अगर आपके पास टू या फोर व्हीलर वाहन है तो आपको यह बात जरूर पता होगी कि वाहन चलाते समय आपके पास ड्राइविंग से संबंधित समस्त जरूरी दस्तावेजों का साथ होना कितना जरूरी है. आप इन दस्तावेजों की हार्ड कॉपी रखने के बजाय इनको डिजीलॉकर में भी रख सकते हैं. प्रमुख दस्तावेजों में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पेपर होना जरूरी है. वहीं, PUC का Full Form “Pollution Under Control” है. इसको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं.
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का खर्च- पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को समय-समय पर रिन्यू कराना अति आवश्यक है. जिसमें आपको 50 से 100 रुपये तक का खर्च देखने को मिलता है. वहीं, जो लोग बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के या एक्सपायर पीयूसी को बिना रिन्यू कराए वाहन चलाते हैं तो पकड़े जाने पर ऐसे लोगों को जुर्माना तो भरना पड़ेगा ही, साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है. अब आप 50 से 100 रुपये के लिए जेल जैसी जगह में जाना तो पसंद नहीं करेंगे, जिससे आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े.
पीयूसी न होने पर चालान और जेल का प्रावधान- मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 (2) के तहत दिल्ली में यदि आप बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के पकड़े जाते है तो आपका चालान कटते देर नहीं लगेगी. इसके लिए 6 महीनों की जेल या 10 हज़ार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों प्रकार भी देखने को मिल सकते हैं. वहीं, वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निरस्त हो सकता है.
कहां से मिलेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट?- यदि आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो जेल जाने से बचने के लिए, PUC को जल्द से जल्द बनवा लें. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को बनवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको अपने निकट के पेट्रोल पंपों पर पॉल्यूशन चेक सेंटर देखने को मिल जाएंगे वहां से आप अपनी गाड़ी के पॉल्यूशन की जांच करवा कर, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रोसेस में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है.
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